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कैफे प्रेम निकला हुक्का प्रेम ! पुलिस ने रातों-रात किया खुलासा, हुक्का-शराब पार्टी में 12 गिरफ्तार



बरेली | 4 अप्रैल 2025 – शहर में अगर आप ‘V Love Café’ जैसे नाम सुनकर रोमांटिक कॉफी डेट के ख्वाब बुन रहे हैं, तो ज़रा रुकिए! बरेली पुलिस की रात की राइड में जो निकला, उसने रोमांस की जगह हुक्के के धुएं और व्हिस्की की बॉटलें उड़ती पाई गईं।

दरअसल, थाना प्रेमनगर पुलिस ने चार अलग-अलग कैफे में एक ही रात छापा मारा और पाया कि यहां इश्क़-मोहब्बत नहीं, हुक्का-शराब का सारा खेल चल रहा था! पुलिस ने मौके से 9 हुक्के, 10 बोतल अंग्रेजी शराब और 11 मोबाइल फोन बरामद किए, मानो कैफे नहीं – पार्टी प्लॉट था।

कैसे खुली पोल?

कहते हैं ‘दीवारों के भी कान होते हैं’, लेकिन बरेली में तो पुलिस की एक गोपनीय हेल्पलाइन है। किसी सजग नागरिक ने जब बताया कि कैफे की आड़ में ‘शराबी महफिल’ सजी है, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना प्रेमनगर की टीम निकल पड़ी कैफे एक्सप्रेस पर।

पहला पड़ाव: V LOVE CAFE

रात के 12:45 बजे पुलिस पहुंची इस ‘प्यार भरे’ नाम वाले कैफे में, तो वहां मिले दानिश सक्सेना और मनी सक्सेना, और साथ में मिला – हुक्का विद लव, और 2 बोतल इंग्लिश शराब! पूछने पर लाइसेंस की जगह “हमको क्या पता जी” मिला।

दूसरा पड़ाव: DEADLLY CAFE

नाम से ही ‘जानलेवा’ निकला ये कैफे – 1:35 बजे छापा पड़ा, तो आदित्य, अंश, अमरजीत, आरती और रुचि जैसे नामी गिरामी कैफे लवर, शराब और हुक्के संग हाज़िर थे। लाइसेंस? "कौन लाया था वो, शायद पिछले महीने भूल गया!" जैसी जवाबी फायरिंग मिली।

तीसरा पड़ाव: COZI CAFE

सुबह के 2:10 बजे, जब आम जनता नींद में खोई थी, तब कामेश और अंकित अपने ‘कोज़ी मूड’ में पाए गए – साथ में हुक्का और शराब भी झूमती हुई मिली।


चौथा पड़ाव: FOOD PATH CAFE

नाम से लगा खाना मिलेगा, लेकिन पुलिस को मिला 3 हुक्का + 3 शराब की बोतलें – यानी पेट नहीं, ‘जिगर’ के लिए इन्तज़ाम था। पार्थ, क्षितिज और विशाल मौके से धराए।


गिरफ्तारियां और सीलिंग स्पेशल

पुलिस ने कुल 12 अभियुक्तों को धर दबोचा और 4 कैफे सील कर दिए। बाकियों को भी चेतावनी के तौर पर सील ठोक दी गई। मौके पर नायब तहसीलदार श्री विविध कुमार ने इतनी कैफे सील कर दीं कि अब बरेली के युवाओं को सचमुच चाय पर लौटना पड़ेगा।


गिरफ्तार 'कैफे प्रेमी' लिस्ट में शामिल हैं:

दानिश सक्सेना, मनी सक्सेना, आदित्य शर्मा, अंश तिवारी, अमरजीत, आरती तिवारी, रुचि पासवान, कामेश जयसवाल, अंकित, पार्थ, क्षितिज और विशाल को पुलिस ने गाने की जगह ‘दफा 280/271 BNS और 60 आबकारी अधिनियम’ सुना दिया, और अब ये लोग माननीय न्यायालय के दर्शन करने जा रहे हैं।

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