उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पुलिस ने तीन गौ तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया है, गौ तस्करों ने कई गौ वंशों को तस्करी करने के लिए एक बाग में बांध रखा था। मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी गौ वंशों को गौ तस्करों के चंगुल से मुक्त करा दिया।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिले की रेहरा पुलिस ने मुखबिर खास के सूचना पर क्षेत्र सोमरहा जंगल से तस्करी के लिए जाने से पहले मौके पर पहुंच कर गौ तस्करों के मंसूबे को फेल कर दिया। यहां ग्राम प्रधान ही क्षेत्र के गौ वंशों को लादकर ले जाता था, इसके गौ वंशों की तस्करी के चर्चे आम हो चुके थे, पुलिस के कार्यवाही से क्षेत्र के पशु प्रेमियों ने सराहना की है।
गाड़ी के आने का इंतजार: दरअसल रेहरा पुलिस को पुलिस को सूचना मिली कि सोमरहा जंगल में गांव का प्रधान अपने साथियों के साथ गौ वंशों की तस्करी के लिए साधन के आने का इंतजार कर रहा है। तस्कर के द्वारा जानवरों को गाड़ी में लाद कर बाहर ले जाया जाता है, जहां उन्हें काटकर मांस व खाल बेचने का काम करते हैं।
ग्राम प्रधान सहित तीन गिरफ्तार: पुलिस की गाड़ी आते देखकर गौ तस्कर मौके से भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम के जवानों ने दौड़ा करके तीन आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान बलरामपुर जिले के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमरहा गांव के मजरे बत्तख पुरवा के रहने वाले ग्राम प्रधान राजकिशोर यादव उर्फ ननके यादव पुत्र राम लखन यादव, जिले के श्री दत्त गंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महदेड्या गांव के रहने वाले रईस उर्फ लम्बू पुत्र मौजम अली और रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के सोमरहा गांव के रहने वाले रवि सिंह पुत्र अशोक सिंह के रूप में हुई।
आरोपी का आपराधिक इतिहास:पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी रईस उर्फ लम्बू के खिलाफ पूर्व में गोंडा जिले के धानेपुर पुलिस में आर्म्स एक्ट के तहत, और गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।
बोले इंस्पेक्टर: मामले में रेहरा बाजार थाना अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक शिव लखन लाल और गुलाब चंद यादव ने अपनी टीम के साथ तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय रवाना किया गया है।
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