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सहायक अध्यापिका बर्खास्त, पाकिस्तान मूल की महिला शिक्षा विभाग में कर रही थी नौकरी, जांच के दौरान शिक्षिका का खुला राज



उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, पाकिस्तान मूल की महिला फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षा विभाग में तैनात हो गई थी। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लगाकर सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हो गई थी। मामला संज्ञान में आने के बाद बीएसए ने निलंबित करके बर्खास्त कर दिया था। अब सहायक अध्यापिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक बरेली जिले के फतेहपुर पश्चिमी थाना में फर्जी सहायक अध्यापिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सहायक अध्यापिका मूल रूप से पाकिस्तान की निवासिनी बताई जा रही है। फर्जी दस्तावेजों को तैयार कर शिक्षा विभाग में तैनात हो गई थी। 

वर्ष 2015 में मिली थी नौकरी: प्राप्त जानकारी के मुताबिक बरेली जिले के शिक्षा क्षेत्र फतेहगंज अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय माधौपुर में वर्ष 2015 के 6 नवंबर को सहायक अध्यापिका नियुक्ति हुई थी। काउंसलिंग के समय उप जिलाधिकारी कार्यालय सदर से निर्गत रामपुर का निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सत्यापन कराया। उप जिलाधिकारी जनपद रामपुर को उक्त शिक्षिका का ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र एवं पुराना निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। 

पाकिस्तानी मूल की निकली महिला: उप जिलाधिकारी रामपुर ने बीते वर्ष के 7 अगस्त को अवगत कराया कि शुमायला खान पुत्री एसएखान के निवास प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के संबंध में आख्या प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय रामपुर को प्रेषित कर दी गयी है।यह भी कहा गया कि तहसीलदार सदर की आख्यानुसार स्पष्ट है कि फुरकाना उर्फ शुमायला खान एक पाक राष्ट्रिका है।

गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज: मामले में खंड शिक्षा अधिकारी फतेहगंज के शिकायती पत्र पर रामपुर जिले के बजरोही टोला, गली नंबर 4 के मकान नंबर 20 की रहने वाली शुमायला खान पुत्री एसएखान के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि वर्ष 2012 में बगीचा चौधरान पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में निवास करते हुए तथ्यों को छिपाकर अपना सामान्य निवास प्रमाण पत्र जारी करा लिया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 

बड़ी कार्रवाई: मामले में सहायक अध्यापिका के निवास प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए तहसीलदार सदर की आख्या के आधार पर पाकिस्तानी महिला शिक्षिका को बीते वर्ष 3 अक्टूबर को निलंबित करते हुए नियुक्ति तिथि से पदच्युत कर दिया गया।

बोले एसपी: मामले में पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चन्द्र मिश्र ने बताया कि वर्ष 2025 के 14 जनवरी को फतेहगंज पश्चिमी थाना में खंड शिक्षा अधिकारी ने शिकायती पत्र देते हुए कहा है कि शुमायला खान ने कूट रचित निवास प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त की है। जांच के दौरान सदर तहसीलदार ने पाया कि सहायक अध्यापिका कि पाक राष्ट्रीयता मिलने के उपरांत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मामले में आरोपी सहायक अध्यापिका के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।


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