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मनकापुर के दहेज हत्या आरोपी सास-पति दोषी करार, न्यायालय ने सुनाई सजा



गोंडा:दहेज हत्या के आरोप में न्यायालय ने आरोपी पति और सास को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास 4-4 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2022 के 13 नवंबर को ओमप्रकाश पुत्र भगवानदीन ने मनकापुर पुलिस में शिकायती पत्र देते हुए कहा था कि उसने अपनी पुत्री का विवाह कोतवाली क्षेत्र के लिदेहना ग्रंट गांव के रहने वाले लक्ष्मण पुत्र गोविन्द से किया था। विवाह में अपने हैसियत से ज्यादा दहेज देकर पुत्री को विदा किया था। लेकिन बेटी की सास और पति अधिक दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए मारते-पीटते थे। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण पति और सास ने मिलकर पुत्री की हत्या कर दी। मामले में मनकापुर पुलिस ने आरोपी पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी सास और पति को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना कर दिया था। मामले में विवेचना करते हुए तत्कालीन विवेचन सौरभ कुमार वर्मा ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य संकलन करके वर्ष 2023 के 30 मार्च को आरोप पत्र सहित न्यायालय में प्रेषित किया था।

दोषसिद्धि: मनकापुर कोतवाली के पैरोकार हेड कांस्टेबल बृजेश कुमार व कोर्ट मोहर्रिर नम्रता चौधरी ने मामले में लगातार पैरवी की जिसके फल स्वरूप पीठासीन अधिकारी सूर्य प्रकाश सिंह ने मृतका के सास और पति को मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाया है।

दस साल की सजा: मामले में न्यायालय ने मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के लिदेहना ग्रंट गांव के रहने वाले पति लक्ष्मण पुत्र गोविन्द और सास मीरा पत्नी गोविन्द को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 4- 4 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

बोले एसपी: मामले में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है, दहेज हत्या के मामले में आरोपी सास और पति को न्यायालय ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।


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