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BALRAMPUR...24 साल पहले मृतक महिला ने किया बैनामा



अखिलेश्वर तिवारी
जनपद बलरामपुर में बलरामपुर पुलिस ने मृतक महिला के नाम हुए फर्जीवाडे का खुलासा करते हुए एक महिला सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है ।


18 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा प्रकरण की गहनता से जांच कर उक्त घटना के अपराधियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये सख्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नम्रिता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी थाना रेहरा बाजार पुलिस उपाधीक्षक (परि०) जितेंद्र कुमार के नेतृत्व मे प्रकरण की गहनता से जांच की गयी । समस्त अभिलेखों के परिशीलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्याम कला पत्नी बुधई नि0 ग्राम बूधीपुर नौडिहवा थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर की मृत्यु वर्ष 1998 में हो गई थी, उसके कोई वारिस नहीं थें । इसका फायदा उठाते हुये उसी के ग्राम बूधीपुर के बसन्त कुमार द्वारा षड़यन्त्र रचते हुये उसी ग्राम की एक अन्य महिला महला को मृतक महिला के स्थान पर खड़ा करके अपने साथियों रक्षाराम व छेदी लाल को गवाह बनाकर जमीन का फर्जी बैनामा श्याम कला के मृत्यु के करीब 24 वर्ष बाद अपने नाम करवा लिया । प्रकरण में एक गवाह छेदीलाल की मृत्यु हो गई है । साथ ही यह भी प्रकाश में आया कि बसन्त कुमार द्वारा कुछ जमीन अयोध्या प्रसाद नि0 बूधीपुर नौडिहवा थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर को बेंच दिया है । फर्जीवाडे का पर्दाफाश करते हुये अभियुक्तों बसन्त कुमार पुत्र केदार सिंह नि0 बूधीपुर मैटहवा थाना रेहरा बाजार बलरामपुर, महला पत्नी प्रहलाद उर्फ फेरई नि0 बूधीपुर मैटहवा थाना रेहरा बाजार बलरामपुर तथा रक्षाराम पुत्र माताप्रसाद नि0 विशुनपुर नयानगर थाना रेहरा बाजार बलरामपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया जा रहा है एवं घटना में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के संम्बन्ध में गहनता से जांच की जा रही है। मुख्य अभियुक्त बसंत कुमार ने पूछताछ के दौरान बताया कि महला पत्नी प्रहलाद को नया घर बनवाने का आश्वासन देकर मृतका श्याम कला के स्थान पर खड़ा करके फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बैनामा करवाया और रक्षाराम को पेंशन दिलवाने का आश्वासन देकर साक्षी के रूप में खड़ा किया । हम तीनों लोगों को फर्जी जमीन बैनामा करने के सम्बन्ध में जानकारी थी, और दोनों लोंगों ने अपनी मर्जी से मेरा साथ दिया था । पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित वेद प्रकाश पुत्र रामभरोसे निवासी बूधीपुर नौडिहवा थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर की तहरीर देवघर थाना रेहरा पर सूचना दिया कि उसकी सगी दादी श्याम कला पत्नी बुधई नि0 ग्राम बूधीपुर नौडिहवा थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर की परिवार रजि0 के मुताविक मृत्यु दिनांक 13 जुलाई 1998 को हो चुकी है । उन्हे जीवित दिखाते हुए, उनकी जगह किसी अन्य महिला महला पत्नी प्रहलाद उर्फ फेरई नि0 ग्राम बूधीपुर मैटहवा को खड़ा करके बसन्त कुमार पुत्र केदार सिंह नि0 ग्राम बूधीपुर मैटहवा थाना रेहरा बाजार बलरामपुर द्वारा दिनांक 22 नवंबर 2022 को उनकी भूमि गाटा सं0- 2125/0.4170 हे0, 2127/0.0450 हे0, 2128/0.1010 हे0, 2145/0.1580हे0 जो ग्राम बूधीपुर मे स्थित है, कूटरचित जाली बैनामा का पंजीकरण गवाह छेदीलाल पुत्र दीनदयाल नि0 ग्राम नयानगर बूधीपुर थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर व रक्षाराम पुत्र माताप्रसाद निवासी ग्राम विशुनपुर नयानगर थाना रेहरा बाजार बलरामपुर एवं निबन्धन कार्यालय उतरौला के कर्मचारियों से सांठ-गाठ कर अपने नाम करा लिया है । ताहिर के आधार पर थाना रेहरा बाजार में 17 दिसंबर 2024 को सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिसका खुलासा करते हुए एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तारी कर्ता टीम में उ0नि0 कैलाश प्रसाद, उ0नि0 नेबूलाल, हे0का0 झिनकू यादव, का0 अर्जुन यादव व म0का0 सुधा शामिल थे ।
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