गोंडा: न्यायालय ने 4 वर्षीय मासूम की हत्या और दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए महज 6 माह के भीतर आरोपी को मृत्युदंड की सजा के साथ-साथ 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक 6 माह पूर्व नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटरा रेलवे स्टेशन के पास 4 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या हो गई थी। मामले में नवाबगंज थाना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जिसमें पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सख्त पैरवी का परिणाम आ गया। अदालत ने आरोपी को दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
गोण्डा में मासूम के हत्यारोपी को सजा ए मौत pic.twitter.com/jCHoCig25p
— crime junction (@crimejunction) December 21, 2024
जानिए पूरा मामला: 22 जून को नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटरा रेलवे स्टेशन के पास स्थित बाग में 4 वर्षीय मासूम का शव पाया गया था। मामले में जांच करते हुए तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय ने स्थानीय थाना क्षेत्र के फत्तेपुर गांव के रहने वाले विष्णु गुप्ता उर्फ किन्ने पुत्र देवता प्रसाद के शिकायती पत्र पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
महज 24 घंटे में खुलासा: मामले में जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने तमाम साक्ष्य और वीडियो के जरिए आरोपी की पहचान करते हुए महज 24 घंटे के भीतर, मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जनपद अंतर्गत सेवढ़ा थाना क्षेत्र के जोरीताल में रहने वाले विश्वनाथ वंशकार पुत्र रामदास वंशकार को गिरफ्तार कर लिया था।
बच्ची के साथ घूमता मिला था आरोपी: दरअसल मासूम के हत्या से एक दिन पहले आरोपी मासूम को लेकर घूमते हुए मिला था। इस दौरान बच्ची के साथ कुछ लोगों ने आरोपी का वीडियो बना लिया था। जो घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
विवेचना के बाद धारा में बढ़ोतरी: मासूम के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने मामले में विवेचना करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म, के बाद हत्या का मामला तब्दील कर दिया था। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।
बोले एसपी: मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि 6 माह पूर्व नवाबगंज थाना में पंजीकृत मुकदमा के बाबत जिला अपर शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्रा, थाना नवाबगंज के पैरोकार आरक्षी अरुण कुमार गौड़, कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी संध्या चौरसिया के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी विश्वनाथ वंशकार को दोष सिद्ध पाते हुए मृत्युदंड एवं 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद भी पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समय से गवाही और पैरवी करते रहे, जिसके फल स्वरूप आरोपी को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।
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