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गोंडा में शराब बनने से पहले 58 हजार लीटर एल्कोहल पी गए अधिकारी कर्मचारी, पूरा मामला जानकर रह जायेंगे दंग



आबकारी विभाग की जांच में मे० स्टार लाइट बुक्क्रेम लिमिटेड डिस्टिलरी के स्टॉक में अंतर पाया गया

डिस्टिलरी के मालिक और उनके कर्मचारियों की मिलीभगत से चोरी का शक

गोंडा:डिस्टिलरी में शराब बनाने के लिए लाए गए मुख्य केमिकल एथेनॉल को मुख्य अधिकारी कर्मचारी सहित आधा दर्जन लोगों ने मिलकर गटक लिया। गजब यह रहा कि इसे गटकने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा भी नहीं दिखा, लेकिन आबकारी के जांच में राज फाश हो गया। मामले में आबकारी ने प्रबंधक सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।


प्राप्त जानकारी के मुताबिक नवाबगंज में स्थित डिस्टलरी प्लांट में शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 58 हजार लीटर ग्रेन ई.एन.ए. (उच्च गुणवत्ता वाला एथेनॉल एल्कोहल) के चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। केमिकल के गायब होने से आबकारी विभाग के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है।


कैसे खुला राज: दरअसल 10 अक्टूबर को नवाबगंज स्थित मे० स्टार लाइट बुक्क्रेम लिमिटेड, आसवनी के टैंक संख्या-13 से 27,610 ब.ली. ग्रेन ई.एन.ए. एल्कोहल बह जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद आबकारी टीम ने मौके पर पहुंचकर स्टोरेज टैंकों के स्थिति का पड़ताल किया था। इस दौरान टीम को कोई भी स्टाक प्राप्त नहीं हुआ। मामले में संदिग्धता पाए जाने पर विभागीय जांच तेज हो गई। आबकारी ने 14 जून को मंगाए गए एथेनॉल एल्कोहल केमिकल के परमिट की जांच की, जिसके तहत मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित जैगपिन ब्रेवरीज लिमिटेड से 58,000 ब.ली. ग्रेन ई.एन.ए. एल्कोहल नवाबगंज स्थित मे० स्टार लाइट बुक्क्रेम लिमिटेड में लाया गया था। मामले में आबकारी ने मंगाए गए केमिकल के बारे में पाया कि डिस्टलरी के स्टॉक में 58 हजार लीटर ग्रेन ई.एन.ए. केमिकल लिया ही नहीं गया है।


मामले में शुरू हुई कार्यवाही: आबकारी ने संबंधित साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए डिस्टलरी मलिक और उनके प्रतिनिधि व कर्मियों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें यह भी दर्शाया है कि केमिकल की चोरी से राज्य सरकार के आबकारी राजस्व को बहुत नुकसान हुआ है।


इनके खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा: मामले में आबकारी ने आसयक जगदीश अग्रवाल, प्रबन्धक रचित मेहरोत्रा, केमिस्ट सह एजेन्ट बन्द प्रकाश मिश्रा, बाटलिंग मैनेजर अमित ठाकुर, बाटलिंग सुपर वाईजर अंकित और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 2(7), 2(9), 61, 227, 240, 303, 316, 317 और 318 के तहत नवाबगंज पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है।


बोले आबकारी अधिकारी: मामले में जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया का कहना है कि विभागीय स्तर पर आरोपियों के खिलाफ करवाई प्रचलित है। 

नवाबगंज से पंश्याम त्रिपाठी की रिपोर्ट 


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