अखिलेश्वर तिवारी
जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय के डीएवी इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत अशोक तिवारी को विद्यालय प्रबंध समिति ने रविवार को हुई प्रबंध समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया है ।
डीएवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक संजय तिवारी ने 10 नवंबर को लिखित जानकारी देते हुए बताया है कि डीएवी इण्टर कालेज बलरामपुर के सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित) विज्ञान विषय अशोक कुमार तिवारी के विरूद्ध 15 आरोपों की जांच के लिये तीन सदस्यीय जांच समिति गठित करते हुए 22 सितंबर 2024 को प्रबन्ध समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुपालन में निलम्बित कर दिया गया था। 3 सदस्यीय जांच समिति ने जांचोपरान्त 16 अक्टूबर 2024 को अपनी आख्या प्रस्तुत करते हुये सभी 15 आरोपों की पुष्टि की। प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर 2024 में पारित प्रस्ताव के अनुपालन में अशोक कुमार तिवारी को जांच आख्या की प्रति देते हुये स्पष्टीकरण 05 नवंबर 2024 तक प्रस्तुत करने का अन्तिम अवसर दिया गया था। अशोक कुमार तिवारी ने अपना स्पष्टीकरण 04 नवंबर 2024 को प्रस्तुत किया। प्रबन्ध समिति की बैठक 10 नवंबर 2024 में जांच आख्या 16 अक्टूबर 2024 व अशोक कुमार तिवारी के स्पष्टीकरण 04 नवंबर 2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रबन्ध समिति की बैठक 10 नवंबर 2024 में पारित प्रस्ताव के अनुपालन में अशोक कुमार तिवारी के विरूद्ध लगे आरोपों की पुष्टि होने व उनके स्पष्टीकरण दिनांक 04 नवंबर 2024 के अवलोकन के बाद पारित प्रस्ताव के तहत उनकी विद्यालय में सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित) विज्ञान विषय पद की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आरोपों के विषय में बताया कि अशोक कुमार तिवारी ने बिना किसी पूर्व अनुमति के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय बलरामपुर में 02 सितंबर 2024 को धरना प्रदर्शन किया। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय बलरामपुर पर धरना प्रदर्शन के दौरान विद्यालय के वरिष्ठ लिपिक सुधांशु दूबे व सहायक लिपिक रवि मिश्रा से अभद्रता की और वेतन बिल व वेतन रजिस्टर छीनने व फाड़ने का प्रयास किया । अशोक कुमार तिवारी ने बिना किसी पूर्व सूचना व अनुमति के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय बलरामपुर में 03 सितंबर 2024 को सुबह 9:30 बजे मुख्य गेट पर ताला लगा दिया तथा अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यालय में घण्टों घुसने नही दिया तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। श्री तिवारी बिना किसी स्वीकृत अवकाश के विद्यालय से अनुपस्थित पाये गये। 15 अगस्त 2024 कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में छात्र छात्राओं को लाठी व प्रतिबन्धित धारदार हथियार बांटकर विद्यालय का शैक्षिक माहौल बिगाड़ने का काम किया। विद्यालय में नियुक्ति तिथि 11 जुलाई 1991 के बाद भी अपने पूर्व विद्यालय सरस्वती शिशु मन्दिर बलरामपुर में शिक्षण कार्य किया और दोनों संस्थाओं से नियम विरूद्ध तरीके से 11 जुलाई 1991 से 30 सितम्बर 1991 तक का वेतन जानबूझकर दोनों संस्थाओं के साथ धोखा करते हुये कूटरचना करके प्राप्त किया। अशोक कुमार तिवारी ने शिक्षण कार्य में लापरवाही बरती। अशोक कुमार तिवारी ने अनुशासनहीनता, कर्मचारी नियमावली और शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध कार्य किया तथा लगातार विद्यालय विलम्ब से पहुंचते रहे, जिससे बच्चों का शिक्षण कार्य बाधित हुआ। श्री तिवारी जनपद मुख्यालय छोड़ने का प्रार्थना पत्र दिये व अनुमति लिये बिना जनपद मुख्यालय से आये दिन बाहर जाते रहे। श्री तिवारी ने विद्यालय प्रबन्धक द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस 12 अगस्त 2024, 27 अगस्त 2024, 04 सितंबर 2024, 18 सितंबर 2024 व जांच आख्या 16 अक्टूबर 2024 के सम्बन्ध में संतोष जनक जवाब नही दिया। अशोक तिवारी ने विद्यालय के दर्जनो छात्र छात्राओं का मोबाइल नम्बर नाम सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक व व्हाट्स अप पर बिना विद्यालय प्रशासन व छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों के अनुमति के पोस्ट किया। अशोक कुमार तिवारी के अनुपस्थित रहने के कारण बच्चों का विज्ञान विषय की कक्षाएं प्रभावित रहीं। श्री तिवारी ने शिक्षक नियमावली के विरूद्ध कार्य व आचरण किया एवं श्री तिवारी ने विद्यालय का साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया। उन्होंने बताया कि इन्हीं आरोपों के चलते अशोक तिवारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है ।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ