गोंडा:मनकापुर में तैनात कानूनगो के खिलाफ तरबगंज पुलिस में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तरबगंज में लेखपाल रहते हुए कानूनगो ने एक किसान को मृत दिखाकर खेत को महिला के नाम कर दिया था। लेखपाल ने महिला को मृतक की पुत्री बताया था। 18 साल बाद मामले में किसान ने कथित पुत्री और तत्कालीन लेखपाल के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। वर्तमान में तत्कालीन लेखपाल मनकापुर तहसील में कानूनगो के पद पर तैनात हैं।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक कर्नलगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत चरौहा गांव के रहने वाले राजपति सिंह पुत्र रामनरेश सिंह की तरबगंज तहसील क्षेत्र के नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशपुर गांव में जमीन है, जिसे तत्कालीन लेखपाल ने भू स्वामी को मृत दिखाकर महेशपुर गांव की रहने वाली महिला संजू देवी उर्फ गायत्री देवी के नाम दर्ज कर दिया था। मामले में 18 वर्ष बाद भू स्वामी ने महिला और तत्कालीन लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
कागजों में मौत: भू स्वामी का कहना है कि मैं जिंदा व पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मुझे मृतक दिखा कर मेरी जमीन को महेशपुर गांव की रहने वाली संजू देवी उर्फ गायत्री देवी कथित पुत्री मृतक राजपति सिंह के नाम कर दिया गया है।
18 साल पहले का मामला: भू स्वामी का कहना है कि वर्ष 2006 के 27 जुलाई को आदेश जारी कर तत्कालीन लेखपाल स्वतंत्र कुमार शुक्ला ने गायत्री देवी को अनुचित लाभ दिया है।
मनकापुर में तैनात है लेखपाल: भू स्वामी ने बताया कि लेखपाल स्वतंत्र कुमार शुक्ला वर्तमान में कानूनगो पद पर मनकापुर तहसील में तैनात हैं। संजू देवी उर्फ गायत्री देवी नाम की मेरी कोई पुत्री नहीं है।
बोले इंस्पेक्टर: मामले में तरबगंज थाना प्रभारी विवेक त्रिवेदी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने वर्ष 2006 के मामले में अपने जमीन को लेकर वर्ष 2024 में मुकदमा दर्ज कराया है। तत्कालीन लेखपाल और लाभार्थी महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
तरबगंज से रमेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट
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