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गोंडा ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी, भरे 11 नमूने, लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी



गोण्डा : ड्रग इंस्पेक्टर ने जिले के अलग-अलग मेडिकल प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर 11 नमूने भरे। इस दौरान कुछ मेडिकल स्टोर संचालक अपने प्रतिष्ठानों का शटर गिरा कर मौके से भाग निकले, उन्हें नोटिस थमाई गई है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को ड्रग इंस्पेक्टर राजिया बानो ने आयुक्त खाद सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के दिशा निर्देश पर जिले के प्राइवेट अस्पतालों एवं नर्सिंग होम परिसर में संचालित मेडिकल स्टोर पर पहुंच कर गहन निरीक्षण किया। जहां दवाओं के विक्रय में भारी अनियमितता पाई गई, उन्हें कड़ी चेतावनी दी।

लाइसेंस निलंबन की चेतावनी: ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि नर्सिंग होम के द्वारा चलाए जा रहे हैं मेडिकल स्टोर में नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना बिल दिए ही दवा बेचा जा रहा था, बिक्री मूल्य से अधिक दामों पर दवा की बिक्री करने, मेडिकल स्टोर पर अच्छी दवाओं की उपलब्धता, डीपीसीओ के अंतर्गत औषधियों का अधिकतम खुदरा मूल्य, फार्मासिस्ट की उपस्थिति, शेड्यूल एच 1 का रजिस्टर,कैश मेमो, एवं क्रय विक्रय अभिलेखों का सघन जांच एवं छापे की कार्यवाही की गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी गई है।

भरे 11 नमूने: अवध हॉस्पिटल के अंतर्गत अवध मेडिकल हॉल, लाइफ लाइन हॉस्पिटल के अंतर्गत एस एस फार्मेसी, नारायण हॉस्पिटल के अंतर्गत नारायण फार्मेसी, सनराइज हॉस्पिटल के अंतर्गत सनराइज मेडिकल स्टोर एवं सीएचसी परसपुर के निकट सेठ मेडिकल स्टोर, अभिषेक मेडिकल स्टोर, रामापुर करनैलगंज रोड स्थित रमेश मेडिकल स्टोर एवं नियर सूरज होटल स्थित सूरज मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर प्रतिष्ठान पर बिक्री के लिए रखी प्रदर्शित औषधियों में से 11 औषधियों का रैंडम्ली आधार पर नमूना भर कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। 

नशीली दावों की बिक्री: ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि इस दौरान प्रतिबंधित एवं नशीली दवाओं की बिक्री को लेकर आगे भी छापेमारी चलती रहेगी, उन्होंने कहा कि अस्पताल को निर्देशित किया गया है कि जिनके पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नहीं है, वह शीघ्र ही लाइसेंस का आवेदन करके लाइसेंस प्राप्त कर ले।

जारी हुआ नोटिस: ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि रामापुर में संचालित होने वाले 2 मेडिकल स्टोर छापेमारी की जानकारी मिलते ही मेडिकल स्टोर का शटर गिरा करके भाग निकले थे। इसलिए सुरेंद्र मेडिकल स्टोर एवं कुसुम नारायण मेडिकल स्टोर एवं फार्मा क्लीनिक को नोटिस जारी करने के लिए सहायक आयुक्त औषधि देवीपाटन मंडल गोंडा को प्रेषित किया गया है।

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