उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस पर दबाव बनाने के लिए अराजक तत्वों ने कानून को हाथ में लेते हुए सड़क जाम कर अपहरण की झूठी कहानी गढ़ दी, हंगामा करने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों को पुलिस ने शिकंजे में ले लिया है। खुद पर कानूनी कार्रवाई होने से बचने के लिए पुलिस पर दबाव बनाते हुए सड़क जाम कर उपद्रवियों ने हंगामा काटा था।
तीन लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज होने के बाद एक्शन में आई पुलिस के जांच पड़ताल में पूरे मामले से पर्दा उठ गया। अपहरण का ड्रामा करके गायब होने वाले युवकों को पुलिस ने बरामद कर लिया। इस दौरान मारपीट करने व जानलेवा हम लेकर आरोपी भी पुलिस के गिरफ्त में आ गए। अब पुलिस सड़क जाम कर हंगामा करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ संगीत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई में जुटी हुई है।
जानिए क्या है पूरा मामला: प्राप्त जानकारी के मुताबिक 2 नवंबर के आधी रात को संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत असोगी तिवारी का पुरवा गांव में रहने वाले प्रदीप तिवारी पुत्र शिवपूजान तिवारी ने स्थानीय पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनके भाई राजेंद्र तिवारी उर्फ बबलू को 30 अक्टूबर की रात 11:00 बजे नरई चौराहा से अपने मित्र राजेश पांडे के साथ उनके घर नेवानी जा रहे थे। तभी रास्ते में नेवानी पुलिया के पास दीपक पान्डे पुत्र सुरेश पान्डे, सुरेन्द्र यादव एवं दिनेश यादव पुत्र मेवालाल यादव, हिमान्शू यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव, सागर नाई एवं साहिल नाई पुत्रगण राजेश नाई, अशोक यादव पुत्र गोविन्द यादव समस्त निवासी नेवानी, संग्रामगढ, कुण्डा, प्रतापगढ ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से धारधार हथियार से सिर पर प्रहार कर दिया। जिससे भाई बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा और उनके मित्र राजेश पान्डे जान बचाकर गांव की तरफ भागे।आरोपी राजेंद्र तिवारी को मृत समझकर छोड़कर मौके से भाग गये। राजेश पान्डे के घर वालों ने एम्बूलेन्स के जरिए संग्रामगढ़ सीएचसी में एडमिट करवाया, सिर में गम्भीर चोट लगी होने के कारण उन्हें प्रतापगढ अस्पताल रेफर किया जा चुका है। इस पर पुलिस ने दीपक पान्डे पुत्र सुरेश पान्डे, सुरेन्द्र यादव एवं दिनेश यादव पुत्रगण मेवालाल यादव, हिमान्शू यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव, सागर नाई एवं साहिल नाई पुत्रगण राजेश नाई, अशोक यादव पुत्र गोविन्द यादव समस्त निवासी नेवानी, संग्रामगढ, कुण्डा, प्रतापगढ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 115(2), 352, 118(1), 109, 110 के तहत 2-11-24 को रात 12.41 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था।
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