कृष्ण मोहन
गोंडा:विद्युत मीटरों का हेराफेरी करके स्थापित करने के मामले में विद्युत विभाग ने विद्युत मीटर रीडर, उपभोक्ता प्रतिनिधि सहित अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
बता दे कि बीते माह विद्युत मीटर लगाए जाने के मामले में मध्यांचल और पूर्वांचल विद्युत मीटर का झोल प्रकाश में आया था। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के बाद मुख्य अभियंता विद्युत देवीपाटन मंडल ने अधिशासी अभियन्ता इं० सुनील कुमार गुप्ता की अगुवाई में जांच कमेटी का गठन कर दिया था। जांच रिपोर्ट आने के उपरांत मामले में गोंडा नगर कोतवाली पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र के मुताबिक जांच टीम ने गोंडा के न्यू मेवातियान में चार विद्युत मीटरों मे क्रमशः 4 किलो वाट घरेलू, 3 किलोवाट घरेलू के 3 मीटर अवैध रूप से लगे पाये गये है। दोनो अवैध मीटरो का सम्बन्ध 1 किलोवाट के 2 मीटर गोंडा क्षेत्र मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में बिना विभागीय संस्तुति के पूर्णतया वैध रूप से स्थापित था।
दिए गए शिकायती पत्र कहा गया है कि उक्त संबंध में उपभोक्ता प्रतिनिधि मकान मालिक इकबाल हुसैन के बयान के आधार पर अवैध रूप से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मीटर स्थापित कराए जाने में तत्कालीन मीटर रीडर, उपभोक्ता प्रतिनिधि मकान मालिक, और कुछ अज्ञात लोगों के मिलीभगत से हेरा फेरी होने की आशंका है।
नगर कोतवाली पुलिस ने गोंडा के पूरे शिवा बख्तावर के अवर अभियंता 33/11 अरुण कुमार के शिकायती पत्र पर मोतीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर बनकट गांव के रहने वाले मीटर रीडर शक्ति तोमर पुत्र दूधनाथ, नगर कोतवाली के न्यू मेवातियान के रहने वाले उपभोक्ता प्रतिनिधि इकबाल हुसैन पुत्र जमील अहमद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।
मामले में नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अवर अभियंता के शिकायती पत्र पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल किया जा रहा है, कार्रवाई की जाएगी।
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