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मेडिकल स्टोर एवं सौंदर्य प्रसाधन विक्रेताओं के लिए बड़ी खबर, ऐसी दवाओं के मिलने पर होगी कार्यवाही:औषधि निरीक्षक



गोंडा: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 12 अगस्त को पत्र जारी करते हुए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 (1940 का 23) की धारा 26क प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से विभिन्न प्रकार के मिश्रण वाली औषधियों पर प्रतिषेध लगा दिया है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला औषधि निरीक्षक राजिया बानो ने बताया कि भारत सरकार की अधिसूचना 12 August, 2024 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (II) के आधार पर और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से विभिन्न मात्रा मिश्रण वाली औषधियों पर मानव उपयोग के लिए बिक्री, बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

औषधि निरीक्षक ने कहा कि प्राप्त हुए नोटिफिकेशन के क्रम में सभी दवा विक्रेता समिति ,सभी मेडिकल संचालको को दवाओं की सूचि भेजकर तत्काल इन दवाओं पर रोक लगाने एवं एवं उसकी मात्रा, उसका विवरण कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। ऐसी दवाई यदि मेडिकल स्टोर पर उपस्थित है तो मेडिकल स्टोर संचालक ने जिससे खरीद की है, उन्हें वापस करते हुए इस आशय की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध कराएं

होगी कड़ी कार्रवाई 

औषधि निरीक्षक ने बताया कि सूचना जारी होने के उपरांत भी यदि किसी भी मेडिकल स्टोर, पर प्रतिबंध दवा उपलब्ध हो गई तो ऐसे मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत कार्यवाही की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। 

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