गोण्डा:जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कालाबाजारी में संलिप्त पाई गई फर्म मेसर्स लालजी कंस्ट्रक्शन को तत्काल प्रभाव से काली सूची में डाल दिया है। इस फर्म को अगले 05 वर्षों के लिए खाद्य विभाग का कोई भी कार्य करने पर रोक लगा दी गई है। फर्म मेसर्स लालजी कंस्ट्रक्शन के पार्टनर राजेश यादव को भी आगामी 05 वर्षों के लिए खाद्य विभाग के किसी भी टेंडर में भाग लेने से रोक लगा दी गई है। खास बात यह है कि जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने यह कार्रवाई 2021 से लंबित एक प्रकरण में की है। विभागीय स्तर पर कई बार नोटिस के बावजूद भी इस प्रकरण में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही थी। लेकिन, जिलाधिकारी गोण्डा नेहा शर्मा ने न केवल प्रकरण प्रकाश में आने पर इसका संज्ञान लिया बल्कि दोषी संस्था के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की।
दोबारा विभाग में घुसने की कर रहा था कोशिश
संभागीय खाद्य नियंत्रक देवीपाटन संभाग गोण्डा द्वारा बीती 02 जुलाई को संभाग के जनपदों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत सिंगल स्टेज के खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी हैंडलिंग व परिवहन कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की गई थी। इसके क्रम में मेसर्स लालजी कंस्ट्रक्शन की फर्म में पार्टनर रहे राजेश यादव द्वारा ई-निविदा में भाग लिया गया। गोरखपुर निवासी सूरज सिंह और परमाल सिंह यादव ने अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से राजेश यादव के खिलाफ जांच कर निविदा निरस्त कराने का अनुरोध किया। आरोप लगाया गया कि राजेश यादव मेसर्स लालजी कंस्ट्रक्शन के पार्टनर रहे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है।
शिकायतकर्ताओं ने बताया कि मेसर्स लालजी कंस्ट्रक्शन पूर्व में जनपद गोण्डा के बेलसर ब्लॉक में सरकारी खाद्यान्न के हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदार के रूप में कार्य कर रही थी। 2021 में मेसर्स लालजी कंस्ट्रक्शन सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करते पकड़ी गई थी। सरकारी खाद्यान्न की बोरियों को चावल मिल नारायण इंडस्ट्रीज पर पलटा जा रहा था। इस प्रकरण में मेसर्स लालजी कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर लालजी सिंह, चावल मिल मेसर्स नारायण इंडस्ट्रीज के प्रो. विशाल सिंह और विपणन निरीक्षक संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और संस्था का ठेका निलंबित कर दिया गया था। राजेश यादव मेसर्स लालजी कंस्ट्रक्शन के पार्टनर रहे हैं।
जिलाधिकारी गोण्डा और प्रभारी संभागीय खाद्य नियंत्रक देवीपाटन संभाग नेहा शर्मा ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आते ही समस्त तथ्यों पर जिला शासकीय अधिवक्ता, सिविल और क्रिमिनल से संयुक्त आख्या प्राप्त की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी हेतु खाद्यान्न की कालाबाजारी और डायवर्जन को रोकने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी हैंडलिंग और परिवहन व्यवस्था में पूर्ण शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कालाबाजारी करने वाले तत्वों को सरकारी खाद्यान्न के हैंडलिंग/परिवहन व्यवस्था से दूर रखने हेतु फर्म मेसर्स लालजी कंस्ट्रक्शन को तत्काल प्रभाव से काली सूची में डालने के आदेश दिए गए हैं। आगामी 05 वर्षों के लिए खाद्य विभाग का कोई भी कार्य करने से इसे डिबार कर दिया गया है। फर्म के पार्टनर रहे राजेश यादव को भी 05 वर्षों के लिए खाद्य विभाग के किसी भी टेंडर में भाग लेने से डिबार कर दिया गया है।
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