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दरिंदे को फांसी की सजा, अदालत ने सुनाया फैसला



उत्तर प्रदेश में मथुरा के एडीजे-3 विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट रामकिशोर की अदालत ने मासूम से रेप के बाद हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने दो वर्ष पहले मासूम से रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया था। मामले में अदालत ने दोषी पाए जाने पर दरियाव नाम के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।

दरअसल, दरियाव पर आरोप था कि उसने 9 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करके उसकी हत्या कर दी है। दरिंदे में मासूम का गला घोट कर हत्या कर दिया था इसके बाद मासूम के शव को पेड़ से लटका कर सुसाइड का रूप देने का प्रयास किया था,

मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2022 के 21 जून की शाम कोसीकला के एक गांव के खाली पड़े मकान के चहर दिवारी के अंदर लगे पेड़ पर गांव के ही 9 वर्षीय मासूम का शव लटका हुआ पाया गया था। लड़के के बारे में बताया जाता था कि वह अपने गांव के दोस्तों के साथ खेलने के लिए वहां अक्सर जाया करता था। मासूम का शव मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने गांव की रहने वाली एक महिला समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन तब मामले में पुरानी रंजिश की बात सामने आई थी।

इसलिए पुलिस ने दरियाव से पूछताछ की, तब दरियाव ने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया कि वह सब्जी बेचने का काम करता है, वारदात के दिन भी वह सब्जी बेचने के लिए ही गया था। दरियावा ने आरोपी से सब्जी बेचने का स्थान पूछा, वहां पहुंचने पर सीसीटीवी कैमरा लगा मिला था, सीसीटीवी कैमरे में सब्जी बेचने वाले स्थान पर दरियाव दिखाई नहीं पड़ रहा था।

सीमेन सैंपल से खुला राज

 पुलिस ने खून, नाखून और सीमेन का सैंपल लेकर परीक्षण के लिए आगरा के एफएसएल भेजा था जहां से आई रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो गई कि मौके से मिले सीमेन दरियाव के सीमेन से मैच कर रहा है। इसी रिपोर्ट ने दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। जिसके बाद अदालत ने उसे अपना फैसला सुनाया।

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