डेस्क:पीएम किसान निधि लाभार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के क्रम में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें शिविर लगाकर केवाईसी सहित अन्य विवरण प्रस्तुत करके दर्ज कराना होगा। ऐसा करने से किसानों को भिन्न-भिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करने में सहूलियत होगी।
बता दें कि कृषि अनुभाग- 5, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 43/2024/ 648/ 12-5099/ 2023 के क्रम में समस्त भूमि धर्म किसने की फार्मर रजिस्ट्रेशन तैयार करने के लिए गोंडा जिले में 8 जुलाई से कैंप मोड में अभियान चलाया जाएगा।उक्त अभियान को लेकर गोंडा जिले के सूचना विभाग द्वारा पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि
“भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि माह दिसंबर 2024 से पी. एम. किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली क़िस्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री का होना अनिवार्य होगा।
प्रत्येक किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले समस्त गाटा संख्या, सह खातेदार होने की स्थिति में गाटे में किसान का अंश, मोबाइल न., आधार संख्या, eKYC विवरण फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज होगा। किसी भी प्रकार के स्वामित्व हस्तांतरण (वरासत बैनामा इत्यादि) होने पर फार्मर रजिस्ट्रेशन स्वतः ही अद्यावधिक हो जाएगी।
होगा लाभ:इसके अंतर्गत प्रदेश के समस्त कृषकों की आधार लिंक्ड रजिस्ट्री तैयार की जाएगी जिससे योजनाओं के नियोजन, लाभार्थियों का सत्यापन एवं कृषि उत्पादों का विपणन आदि सुविधाजनक होगा।
योजनाओं का लाभ:इससे प्रदेश के समस्त कृषकों को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ सुगम, पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से मिल सकेगा।
ऋण: किसानों को फसली ऋण हेतु केसीसी तथा अन्य ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी।
फसल बीमा:फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने तथा आपदा प्रबंधन के अंतर्गत क्षतिपूर्ति हेतु कृषकों के चिन्हांकन में सुविधा होगी।
सत्यापन से मुक्ति:न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषकों का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगा। विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुगमता होगी तथा बार-बार सत्यापन आवश्यक नहीं होगा।
इनसे मिले:पत्र में कहा गया है कि जनपद के समस्त कृषक कृपया अपने क्षेत्र के कृषि विभाग के प्रसार कर्मी, लेखपाल अथवा पंचायत सेक्रेटरी से संपर्क करते हुए अपने ग्राम में आयोजित होने वाले शिविर की तिथि ज्ञात करके अपने आधार कार्ड एवं खतौनी के साथ शिविर में पहुंचकर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अवश्य करवाएं।
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