56 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया
खुर्शीद खान
सुलतानपुर।अमेठी के पुरुषोत्तम तिवारी हत्याकांड के पांच आरोपियों को एडीजे जलाल मोहम्मद अकबर ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषी एक परिवार के रिश्तेदार हैं घटना पांच साल पहले जगदीशपुर थाना क्षेत्र मे हुई थी। कोर्ट ने दोषियों पर 56 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया है।सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ला ने बताया कि प्रभाकर तिवारी निवासी मखदूमपुर ने 7 फरवरी 2019 को जगदीशपुर कोतवाली में एफआईआर लिखाई थी। उनके पिता प्रभाकर दत्त शाम करीब चार बजे मुकदमे की पेशी से लौटते समय वारिसगंज के पास ट्युशन पढ़ाकर आ रहे छोटे भाई राहुल तिवारी के साथ बाइक से घर जा रहे थे। पीछे ही एक और भाई शुभम भी आ रहा था। वे लोग वारिसगंज रेलवे हाल्ट के सामने हाइवे पर पहुंचे थे कि दो बाइक पर सवार इन्द्रेश उर्फ़ पिढ़ई सिंह, संग्राम सिंह, मलखान सिंह, विजयकुमार सिंह व दीपराज सिंह जो आपस मे भाई व बहनोई हैं, आकर रास्ता रोक लिए। उन लोगों ने तमंचों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनके पिता की हत्या कर दी। इस घटना को विक्रम उर्फ़ बिक्की ने साजिश करके कराई थी। पुलिस ने आरोपितों को जेल और सबके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा।अभियोजन ने कुल 13 गवाह परीक्षित कराए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जज ने विक्रम को बरी कर दिया और बाकी इन्द्रेश मलखान संग्राम दीपराज व विजय को हत्या सहित कई अपराध मे सजा काटने के लिए जेल भेज दिया।
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