थाने द्वारा भेजी गई फाइनल रिपोर्ट कोर्ट ने किया ख़ारिज
खुर्शीद खान
सुल्तानपुर।मामला कोतवाली देहात के ग्राम बरसड़ा का है।मृतका आफरीन के भाई जहीन ने 18 फरवरी 2021 को थाने में तहरीर दिया कि मेरी बहन की शादी 19 मई 2021 को होना तय थी। गाँव के गणेश गुप्ता ने मेरी बहन को और होने वाले पति को फोन कर के शादी ना करने के लिए धमकाया था। जिसकी वजह से मेरी बहन ने फासी लगा कर आत्महत्या कर ली है।भाई की तहरीर पर एफआईआर तो लिख ली गई किन्तु विवेचक ने गणेश गुप्ता को क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। इसी मामले में वादी के अधिवक्ता आरिफ हाशमी के द्वारा फाइनल रिपोर्ट को चैलेंज किया गया। जिसमें वादी के अधिवक्ता ने बताया कि एफआईआर पूर्णतया नियम के विरुद्ध है जबकि मुक़दमे में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए गए थे।पुलिस द्वारा साक्ष्यों की अनदेखी करके की गई कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण है।अपर मुख्य मजिस्ट्रेट मुक्ता त्यागी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए और उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर थाने द्वारा प्रेषित फाइनल रिपोर्ट को ख़ारिज करते हुए पुनः नए सिरे से विवेचना का आदेश जारी किया है।
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