डी कुमार
गोंडा। जालसाजी करके दूसरे का मकान हडपने की नियत से कूटरचित दानपत्र करा लिया। आरोप है कि जब पीडित महिला को जानकारी हुई तो विपक्षीगणों ने जातिसूचक गाली देते हुए जानमाल की धमकी ,गांव छोडकर चले जाने व पेट्रोल से डाल कर जला देने की धमकी दिये। इस मामले में एसपी विनीत जायसवाल के फरमान पर एक महिला सहित आठ लोगों के खिलाफ जालसाजी, बल्बा व एससी एसटी सहित विभिन्न धाराओ में एफ आई आर दर्ज किया गया है।
मामला तहसील मनकापुर के गांव लौकहा से जुडा है। पीडिता भवानी देवी पत्नी सोहनलाल ने एसपी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि वह अनुसूचित जाति की महिला है। पूर्वजो के जमाने से मकान बनाकर रह रही है। गांव के जालसाज लोग मेरा तथा गांव की विमला देवी के मकान व आबादी भूमि को जबरन कब्जा करने की नियति से आपस में जालसाजी, कूटरचना व धोखाधडी करके विपक्षी तलुका देवी व इन्द्रमणि पान्डेय जो आपस में मां बेटा हैं। ये लोग मेरे व विमला देवी के मकान को अपना दिखा कर 05 मार्च 2024 को उप निबंधन कार्यालय मनकापुर में फर्जी कूटरचित दानपत्र पंजीकृत करा लिया। इसी के आधार पर जबरन अनुसूचित जाति की महिला का मकान कब्जा करना चाहते हैं। आरोप यह भी है कि विपक्षीगण एक राय होकर अभद्रता किये तथा जान से मारने की धमकी देते हुए गांव से भाग जाने तथा पूरे परिवार को पेट्रोल डाल कर फूंक देने तथा जान से मारने की धमकी देने लगे। गांव में हो हल्ला होने पर जानमाल की धमकी दोबारा देते हुए चले गये। इस मामले में पीडित महिला भवानी देवी पत्नी सोहन लाल की शिकायत पर तलुका देवी पत्नी कृपाराम, इन्द्रमणि पान्डेय, राजमणि पान्डेय पुत्रगण कृपाराम, ऋषिकेश पान्डेय, राजेन्द्र पान्डेय, रामनाथ पान्डेय, धनजंय पान्डेय, मधुसूदन पान्डेय निवासीगण ग्राम लौकहा थाना मनकापुर के खॊलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, कूटरजित दस्ताबेज बनाने, बल्बा, धमकी व एससी /एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। कोतवाल संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आठ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफ आई आर दर्ज किया गया है जिसके विवेचना सीओ साहब करेंगे।
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