अखिलेश्वर तिवारी
जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय स्थित डीएवी इंटर कॉलेज बलरामपुर के अध्यापक व आर्य समाज के संयोजक अशोक तिवारी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अपनी पीड़ा बता रहे हैं ।
अशोक तिवारी का कहना है कि उनके पैतृक गांव चौका कला थाना ललिया के राम फेरन पासवान द्वारा पैमाइश करने पर जब उल्टे डेढ़ बीघा खेत उनको ही मिल गया तो राम फेरन पासवान ने सत्यनाम, बाबूराम, सुंदर, कमला देवी तथा शिवकुमार द्वारा फर्जी गावाही दिलवा कर उनके ऊपर एससी एसटी एक्ट में कई मुकदमा कराया, लेकिन जब घर फूंकने, 50 किलो चावल चोरी करने तथा रास्ते में ₹20000 की डकैती करने का एससी एसटी एक्ट में किया गया मुकदमा न्यायालय से निरस्त हो गया । उन्होंने बताया कि विपक्षी प्रार्थी के गांव जाने पर असली एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थी से झगड़ा करने के लिए तरह-तरह के खुराफात करने लगे। उनसे तंग आकर प्रार्थी ने लगभग 2 महीना पूर्व पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के माध्यम से लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए थाना ललिया एक प्रार्थना पत्र दिया था । प्रार्थना पत्र पहुंचने पर मोबाइल नंबर 9161 989327 के एक सिपाही ने फोन करके बुलाया और उपरोक्त खुराफाती लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ₹10000 की मांग किया, लेकिन उनके द्वारा रुपए देने से मना करने पर वह सिपाही थाना अध्यक्ष तथा हल्का दरोगा को भी अंधेरे में रखकर विपक्षियों से अच्छी प्रकार से तालमेल बना करके उन सब लोगों को बड़ी होशियारी से सुरक्षित कर लिया तथा ग्राम गंगा बख्श भागड़ के 151 में चालान किए जा रहे किसी ओमप्रकाश नाम के बदमाश के विपक्षी के साथ प्रार्थी के परिवार व प्रार्थी के बोलने तथा चलने में 100 प्रतिशत दिव्यांग पुत्र का भी नाम लिखवा कर आपके आदेश से थाने पर भेजे गए प्रार्थना पत्र का निस्तारण करवा दिया । उन्होंने बताया कि यदि 107/116 करके ही आप द्वारा आदेशित प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना था तो एक पक्ष में प्रार्थी तथा दूसरे पक्ष में प्रार्थी ने जिन लोगों के विरुद्ध शिकायत पत्र दिया था उन सभी का नाम रखना चाहिए था क्योंकि जब मैं गंगा बख्श भागड़ के उपरोक्त ओम प्रकाश को न तो आज तक देखा व जानता हूं और दूसरे गांव का होने के कारण प्रार्थी का उससे घर व खेत का कोई झगड़ा भी नहीं है तथा उसका विपक्षी भी दूसरे गांव जोगिया कला का है उससे भी प्रार्थी की कोई रिश्तेदारी अथवा दोस्ती दुश्मनी नहीं है तो उन दो लोगों के बीच में प्रार्थी व प्रार्थी के मरणासन्न 100 प्रतिशत दिव्यांग पुत्र का भी नाम डलवा कर तथा स्वयं को बचाकर उन लोगों ने पुलिस के साथ भी जालसाजी करके धोखा किया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मेरी मांग है कि पीड़ित को सताने वाले तथा पुलिस को भी धोखा देकर के पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेशित प्रार्थना पत्र का निस्तारण कराकर स्वयं को सुरक्षित कर लेने वाले 6 लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करवाने की कृपा करें ताकि भविष्य में वह लोग इस प्रकार से किसी को ना सताए । आरोपियों में बाबूराम पुत्र राम फेरन 40 वर्ष, सुंदर पुत्र राम फेरन 35 वर्ष, कमला देवी पत्नी सुंदर 35 वर्ष, राम फेरन पुत्र जगन्नाथ 55 वर्ष, सतनाम गुप्ता पुत्र सुकई 55 वर्ष तथा शिवकुमार पुत्र रामनरेश निवासी छोटी पतझी थाना ललिया जिला बलरामपुर शामिल हैं।
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