गोंडा:जिलाधिकारी के आदेश पर शिक्षा विभाग ने दो सहायक अध्यापकों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने 2 मई को संबंधित विभाग के अध्यक्षों को आदेश जारी करते हुए कहा था कि 18 अप्रैल व 22 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के प्रशिक्षण में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाए। उन्होंने कहा था कि निर्वाचन कार्यो में लापरवाही करना बिल्कुल क्षम्य नहीं है। इस मामले में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी लापरवाही पाई जाएगी संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
बताते चलें कि चले कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए कई विभागों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारी को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम के रूप में ड्यूटी करना है। जिसके लिए 18 अप्रैल और 22 अप्रैल को दो पालियों में प्रशिक्षण दिया गया था, इस दौरान कई पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के प्रशिक्षण से गायब थे।
मांगा गया स्पष्टीकरण
प्रशिक्षण में अनुपस्थित लोगों को पुनः प्रशिक्षण देने के लिए 22 अप्रैल को द्वितीय पाली में शामिल होने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद 41 कर्मी बिना किसी पूर्व सूचना के गायब रहे। तब जिलाधिकारी ने अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों से सामान्य लोकसभा निर्वाचन में सौंप गए जिम्मेदारियों का निर्वहन न करने और प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने के कारण स्पष्टीकरण मांगा था। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में 15 विभागाध्यक्षों को उनके विभाग के कर्मियों के निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने और प्रशिक्षण में जानबूझकर अनुपस्थित रहने के संबंध में प्राथमिक की दर्ज करने का निर्देश जारी किया था।
किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का है आदेश
अग्रणी जिला प्रबंधक एलडीएम, कैशियर राकेश कुमार, चंदन निगम, अशोक कुमार सिंह सुमित्रा दीक्षित और शरद चौहान, स्वास्थ्य विभाग के परसराम पांडे, अर्जुन भास्कर, एलटी रमन कुमार सिंह और राजकुमार, उपायुक्त एवं उपनिबंधक सहकारिता से वरिष्ठ सहायक अर्पित कुमार यादव, उपनिदेशक सिंचाई एवं जल संसाधन से सींचपाल विवेक मिश्र, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड दो से प्रधान सहायक संतोष कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता नलकूप खंड के नलकूप चालक दिलीप कुमार, अधिशासी अभियंता गुण नियंत्रण खंड में तैनात खण्डीय लेखाधिकारी अविनाश कुमार, इकाई प्रमुख आईटीआई लिमिटेड मनकापुर के वरिष्ठ कार्यालय सहायक हनुमान प्रसाद, जिला पूर्ति अधिकारी के पूर्ति लिपिक रवि कश्यप, गन्ना पर्यवेक्षक आलोक कुमार मिश्र, पशुधन प्रसार अधिकारी हरीश सिंह, शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक सौरभ कुमार व अशोक कुमार शुक्ल, लिपिक अमन कुमार श्रीवास्तव व कनिष्ठ सहायक सरोज, प्रधानाध्यापक कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, शिवानंद मिश्र, विश्राम सिंह, अशोक कुमार त्रिपाठी, अबू सुफियान तथा सहायक अध्यापक नकछेद प्रसाद, अशोक कुमार, विनय कुमार, संदीप कुमार, अखिलेश कुमार, मानवेंद्र प्रताप सिंह, श्याम सिंह, शिवेन्द्र शंकर प्रसाद, मीरा सिंह, कृष्णा कुमार मिश्रा, त्रिगुण कुमार शुक्ला, नवाबगंज मंडी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र मनकापुर के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवक्ता जय प्रकाश सिंह व सहायक अध्यापक रामचंद्र उपाध्याय के खिलाफ एफआईआर दर्ज का निर्देश दिया था।
इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज
उक्त आदेशों के क्रम में शिक्षा विभाग ने गोंडा नगर कोतवाली में तरबगंज शिक्षा क्षेत्र के सहायक अध्यापक श्याम सिंह और शिवेंद्र शंकर प्रसाद के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
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