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यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर: जैन मुनि से अभद्रता का मामला



डेस्क: यूट्यूबर ने जैन मुनि का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। जिससे जैन समुदाय के लोग आहत हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तूल पकड़ने लगा, तब पुलिस ने युटुबर के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। 

क्या है पूरा मामला 

दरअसल सोशल मीडिया पर लगभग 20 मिनट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें देवभूमि उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले यूट्यूबर सूरज सिंह जैन धर्म के दो संतों से अमर्यादित व्यवहार करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। वीडियो बनाने के दौरान यूट्यूबर जैन मुनि के निर्वस्त्र होने को लेकर टिप्पणी करता नजर आया। हालांकि इस बारे में जैन धर्म के मुनि यूट्यूबर को अपने धर्म की मान्यता के बारे में बताते हैं कि यह उनकी परंपरा है, लेकिन यूट्यूबर बार-बार उनसे टेढ़े-मेढ़े सवाल करता रहता है। इस दौरान और अन्य लोगों की भीड़ उपस्थित हो जाती है। जो यूट्यूबर को समझने की कोशिश करती है, लेकिन यूट्यूबर अपने अड़ियल रवैया के कारण से मुनि को सामाजिकता का पाठ पढ़ाने में लगा रहता है।

वीडियो को पुलिस ने लिया संज्ञान

न्यूज एजेंसी से बात करते हुए डीजीपी ने बताया कि आज 27 मई के दोपहर यह बात संज्ञान में आई कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल किए गए हैं। उनमें दिगंबर जैन संप्रदाय के बारे में कई आपत्तिजनक बातें की गई हैं। जिनसे जैन संप्रदाय के भावनाओं को आहत किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मामले में एसटीएफ से जांच पड़ताल करवाई गई। जांच पड़ताल में पाया गया कि जनपद के थाना टिहरी में तोता घाटी एरिया में स्थानीय युवक के द्वारा बनाया गया है। उसको चिन्हित कर लिया गया है। मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो भी वैधानिक कार्रवाई है वह की जाएगी। इस वीडियो को लेकर जैन समाज के लोग आहत थे। पुलिस अधीक्षक ने जैन संप्रदाय को अस्वस्थ करते हुए कहा कि देवभूमि पर सभी धर्मावलंबियों के मान्यताओं का सम्मान है। उन्होंने बताया कि जैन संप्रदाय हिंदू में सबसे प्राचीन संप्रदाय है। जैन संप्रदाय का हमारे सभ्यता में हमारे दर्शनशास्त्र में, वास्तु कला में बड़ा योगदान रहा है।

अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत

वीडियो वायरल करने के बाद मामला तूल पकड़ लिया, उधर पुलिस ने आरोपी यूट्यूबर सूरज सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए, 295 ए और 67 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया तब यूट्यूब पर को अपने किए पर पछतावा हुआ।यूट्यूबर सूरज सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके अपने गलती की माफी मांगते हुए मामले को तूल न देने की अपील की, लेकिन यहां सूरज सिंह पर वही कहावत लागू होती है कि अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत।

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