गोण्डा। एक फर्जी वीडियो वायरल होने के मामले को संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने लोगों को चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी खबर फैलने पर जेल हो सकती है।
बता दें कि डीएम ने मतदान को लेकर भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर वायरल करने के एक मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए आदेश जारी कर दिया हैं। मामले का एक फेंक वीडियो सोसल मीडिया प्लेटफार्म वाट्सएप ग्रुप में जारी हुआ था। मामले में डीएम के आदेश पर वीडियो को मीडिया प्रमाणीकरण एवं लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 द्वारा एसपी को पत्र भेज दिया गया है।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि एक वीडियो वायरल किया गया था जिसमें दावा किया जा रहा था कि तरबगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तरबगंज के बूथ संख्या 144 एवं बूथ संख्या 143 जूनियर हाईस्कूल बहादुरपुर का है। वायरल हो रहे वीडियो का जिलाधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट से जांच कराया तब पता चला कि वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा भ्रामक है। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बूथ पर मौजूद मतदान कर्मियों के फोटो का मिलान किया तो वीडियो में दिखाए गए मतदान कर्मी अलग-अलग पाए गए। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वायरल वीडियो का जूनियर हाई स्कूल बहादुरपुर के बूथ संख्या 144 से कोई संबंध नहीं है। इसके उपरांत मामले में संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
ऐसी सूचनाओं पर होगा ऐक्शन
डीएम नेहा शर्मा ने कहा कि ऐसे लोग जो लगातार सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सूचना व वीडियो को फॉरवर्ड करने से पूर्व उसकी सच्चाई जरूर जान लें। ऐसा न करने पर ऐसा भी हो सकता है कि फेक न्यूज़ फैलाने वालों की लिस्ट में आप भी शामिल हो जाएं, और सजा के भागीदार बन जाए। उन्होंने कहा कि लोगों में अफवाह व गलत सूचनाओं को फैलाने से बचें।
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