पं श्याम त्रिपाठी
गोंडा:राशन वितरण में गड़बड़झाला के मामले में इटियाथोक थाना क्षेत्र के हरदैया भटपुरवा गांव के रहने वाले रंजीत पुत्र विश्वनाथ ने तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री और स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है।
क्या है पूरा मामला
रंजीत का आरोप है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के सह पर आंगनबाड़ी कार्यकत्री और स्वयं सहायता समूह अध्यक्ष के द्वारा जनता में वितरण होने वाला खाद्यान्न, जनता में वितरित न होकर ब्लैक कर दिया जाता है। वर्ष 2021 के सितंबर माह में वितरण के समय प्रत्येक लाभार्थी को साढ़े सात किलोग्राम खाद्यान्न सामग्री दिया जाना था, लेकिन स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष और आंगनबाड़ी कार्यकत्री ने महज ढाई ढाई किलो खाद्यान्न वितरित किया।
सीडीपीओ ने दी धमकी
शिकायतकर्ता का आरोप है कि कम खाद्यान्न वितरित किए जाने के मामले में सीडीपीओ को फोन करके शिकायत किया गया। सीडीपीओ ने मामले में कार्रवाई न करते हुए उल्टे फोन पर धमकी दिया कि तुम्हारे विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा दिया जाएगा। सीडीपीओ के द्वारा दी गई धमकी की रिकॉर्डिंग पीड़ित के मोबाइल में सुरक्षित है।
शिकायत पर भी नही हुई कार्यवाही
कम राशन मिलने पर कुछ लोगों ने विरोध किया तब, समाचार पत्रों के माध्यम से मामला अधिकारियों तक पहुंचा, उसके बाद मामले में जांच हुई, लेकिन विभागीय मिलीभगत के कारण से जांच के उपरांत कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।
अनियमितता जारी
आरोप है कि वर्तमान में भी पूरे सामानों का वितरण न करके कुछ ही सामान दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकत्री और स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष के द्वारा बताया जाता है कि अधिकारियों को पैसा देना पड़ता है। शिकायत करने पर कर्मचारी, कर्मचारी का सहयोग करते हैं और पूरे मामले को दबा दिया जाता है। जिससे गरीब जनता लाभ पाने के अधिकार से वंचित रह जाती है।
गाली गलौज का आरोप
आरोप है कि राशन वितरण से संबंधित बातों को लेकर विपक्षीगण गाली गलौज देते हुए जान माल की धमकी देते हैं। सीडीपीओ फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी दे रहा है। सीडीपीओ अनुसूचित जाति से हैं इसलिए फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी देते हैं।
गंभीर धाराओं में मुकदमा
न्यायालय के आदेश पर इटियाथोक पुलिस ने बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मेंद्र, आंगनबाड़ी कार्यकत्री कुशल कुमारी और स्वयं सहायता समूह अध्यक्ष जैनब बानो के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।
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