गोंडा: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करते जिले के दो लोकसभा प्रत्याशियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा था कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की दशा में कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति ने दो लोकसभा प्रत्याशियों के अलग अलग मामले को संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।
क्या है मामला
प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक बिना अनुमति के जनसभा के आयोजन और प्रत्याशी के पक्ष में बिना अनुमति के विज्ञापन जारी करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बताया जाता है कि जनपद स्तरीय गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति ने मामले को संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करवाई है।
कीर्तिवर्धन सिंह के खिलाफ मुकदमा
एफएसटी-2 गौरा के प्रभारी दिनेश कुमार ने छपिया पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि गोंडा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने मसकनवा फार्म हाउस पर बीते 3 अप्रैल के दोपहर 2:30 बजे बिना अनुमति के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के साथ बैठक बुलाई थी। मामले में लोकसभा प्रत्याशी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 171 एच के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
श्रेया वर्मा के खिलाफ मुकदमा
एफएसटी प्रभारी उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. जावेद आलम ने धानेपुर पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रेया वर्मा ने 7 अप्रैल को मेहनौन विधानसभा क्षेत्र के राजापुर रतवागाढ़ा गांव में बिना अनुमति के जनसभा का आयोजन किया था। आरोप है कि श्रेया वर्मा ने जनसभा करने के लिए मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से किसी प्रकार से अनुमति नहीं ली थी। आप है कि सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा ने भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन का उल्लंघन किया है।
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