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गोंडा नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला



कृष्ण मोहन

गोंडा: नगर पालिका अध्यक्ष की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा के मामले में नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद लगातार कानून के शिकंजे में फंसती जा रही हैं। उच्चाधिकारियों के आदेश पर नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

बताते चलें कि जिला मुख्यालय के रकाबगंज मोहल्ले में स्थित अध्यक्ष का आवास संख्या 15 एवं दुकान संख्या 16 को बीते वर्ष के, 27 फरवरी को जिला प्रशासन ने खाली करने का आदेश दिया था। लेकिन आदेश के महीनो बाद तक मामला जस का तस रहा। इसी दौरान जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने जिले की कमान संभाली, जिसके 3 दिन बाद ही पालिका अध्यक्ष के आवास संख्या 15 और दुकान संख्या 16 को सील करने की कार्रवाई की गई।

इसके बाद मामले में जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर सदर तहसील के कर्मचारी गिरीश चन्द्र सोनकर ने पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश संख्या सी.ई.पी.आई./ डी.ई.एल./ 26/14/24 (29-25) 2021 / 208बी के द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जिसमे कहा गया है कि नगर पालिका परिषद में उपलब्ध अभिलेखों में मोहल्ला रकबागंज में स्थित दुकान संख्या 15 व 16 के सम्बन्ध में कूट रचना कर अनियमित एवं अवैध तरीके से उजमा राशिद का नाम अंकित किया गया है।

मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने चेयरमैन के खिलाफ 419, 420, 467, 468 और 471 तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।

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