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शिक्षक ने जान माल के सुरक्षा की लगाई गुहार



अखिलेश्वर तिवारी
जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय के डीएवी इंटर कॉलेज में तैनात शिक्षक व विभिन्न सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले आर्य समाज के प्रांतीय प्रचार मंत्री आर्य अशोक तिवारी ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर जान मार की सुरक्षा व शातिर बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। अशोक तिवारी ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर शातिर अपराधियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है ।

अशोक तिवारी ने 23 मार्च को प्रेस वार्ता करके जानकारी दी है कि 22 मार्च 2024 को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एस०सी० एस०टी० एक्ट बलरामपुर से नकल प्राप्त करने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि रामफेरन पासवान ने कमला देवी, बाबूराम तथा बाबूलाल गुप्ता को फर्जी गवाह बनाकर प्रार्थी के ऊपर एस०सी० एस०टी० एक्ट में 50 किलो चावल जबरदस्ती लूट लेने का मुकदमा दायर किया था, जिसमें रामफेरन ने 200 सीआर० पी०सी० का बयान तथा कमला देवी व बाबूराम ने तो आकर अदालत पर 202 सीआर० पी० सी० में झूठी गवाही दे दिया, लेकिन बाबूलाल गुप्ता जब नहीं आये तो राम फेरन ने बाबू लाल गुप्ता के बड़े भाई सत्यनाम गुप्ता को खड़ा करके बयान दिलाया । न्यायालय में फोटो व आधार कार्ड बाबूलाल गुप्ता का ही लगाया । अपने नाम पर फ्राड व धोखाधड़ी किये जाने की जानकारी होने पर बाबू लाल गुप्ता स्वयं अदालत आकर 202 सीआर० पी० सी० का बयान न देने का सशपथ बयान न्यायाधीश को दिया । वास्तविक गवाह द्वारा दिए गए बयान के आधार पर न्यायाधीश ने मुकदमा खारिज करते हुये विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एस० सी० एस० टी० एक्ट बलरामपुर विनोद कुमार ने अपने आदेश के पेज क्रमांक 2 पर इस जालसाजी की बात को स्पष्ट लिखा है। उन्होंने बताया कि रामफेरन पासवान ने पीड़ित के ऊपर हरिजन एक्ट में और कई मुकदमा दायर कर रखा है जिसमें से पीड़ित द्वारा 20 हजार रु० की राहजनी व डकैती करने का मुकदमा भी न्यायालय से खारिज हो चुका है । उन्होंने बताया कि वह डी० ए० वी० इण्टर कालेज बलरामपुर में अध्यापक तथा एनीमल वेलफेयर बोर्ड आफ इण्डिया व गौ रक्षिणी सभा का आनरेरी आफिसर और आर्य वीर दल उ० प्र० का प्रचार मंत्री है तथा रामफेरन के ग्राम चौका कलां थाना ललिया में ही खेती बारी है। उन्होंने बताया कि गांव जाने पर आरोपियों द्वारा अपशब्द, गंदी गंदी गालियां तथा जान माल की धमकी दी जा रही है । साथ ही आये दिन झगड़ा करते हैं। दोंनों मुकदमा खारिज हो जाने के कारण रामफेरन सहित सभी विपक्षी आग बबूला हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सभी आरोपी शातिर अपराधी हैं तथा आये दिन लूट, डकैती व लड़कियों की तस्करी करते हैं। कमला देवी उन सभी बदमाशों की सरगना है। थाना ललिया में कमला देवी सहित सभी बदमाशों के विरूद्ध कई संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है । साथ ही कमला देवी सहित सभी आरोपी कई बार जेल भी जा चुके हैं और कई महीने बाद जेल से बाहर आये हैं। पुलिस अधीक्षक को दिए पत्र में उन्होंने लिखा है कि लगभग 4 महीना पहले गांव पर पीड़ित के भाई के घर में घुसकर आरोपियो ने काफी उत्पात मचाया था, जिसका वीडियों देखने पर पुलिस अधीक्षक ने थाना ललिया को फोन करके मौके पर पुलिस बल भेजकर पीड़ित के परिवार की रक्षा कराया था। ऐसी परिस्थिति में आरोपियो द्वारा किसी भी समय पीड़ित तथा उसके परिवार व सम्पत्ति पर अप्रिय घटना कारित किया जाना संभव है। पत्र के माध्यम से उन्होंने पुलिस अधीक्षक से आरोपियो राम फेरन, कमला देवी, बाबूराम तथा सत्यनाम गुप्ता निवासी ग्राम चौक कला थाना ललिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग किया है ।
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