गोंडा:पुलिस अधीक्षक ने मनकापुर के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सरोज को पैसे के लेनदेन के प्रकरण में एक पक्षीय करवाई को लेकर आए जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
बताया जाता है कि मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के मनकापुर गांव के रहने वाले मोहम्मद शाद और मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरवा गांव में रहने वाले मालू में रूपयों के लेन देन को लेकर विवाद था। जिसमे जमीन का बैनामा करने के लिए मोहम्मद शाद द्वारा ली गई लाखों रुपए के रकम की वापसी के लिए दूसरे पक्ष से नोकझोंक हो रहा था। लेकिन उसे अपना रुपया वापस नहीं मिल रहा था। जिसमें रुपया वापसी करने वाले पक्ष के यहां आज शनिवार को शादी है, जिससे घर में शादी की रस्में चल रही थी, इसी शादी का हवाला देकर पैसा वापस करने से मना करते हुए शादी के बाद रुपए वापस देने की बात कर रहा था। जबकि रुपया मांगने वाला पक्ष तत्काल पैसे की मांग कर रहा था। इस बाबत दोनों में सामंजस्य नहीं बना और मामला मनकापुर पुलिस में पहुंच गया। 8 फरवरी को मनकापुर पुलिस में शिकायत किया कि विपक्षी ने जमीन के सौदे को लेकर रुपया ले लिया है। मामले में मनकापुर कोतवाल राजकुमार सरोज ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए उसके घर में बिना मुकदमा दर्ज किए दबिश दी। पैसों के लेन देन के प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए 151 सीआरपीसी के तहत चालान कर दिया। मामले में पीड़ित ने 9 फरवरी को पुलिस अधीक्षक गोंडा से न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद जनपद के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने प्रभारी निरीक्षक पर लगाए गए आरोपी की जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी मनकापुर से कराई।
पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार सिंह के जांच में प्रभारी निरीक्षक मनकापुर राजकुमार सरोज प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने मनकापुर कोतवाल राजकुमार सरोज के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
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