अशफाक आलम
गोण्डा: गोण्डा जिला पूर्ति अधिकारी के आदेश पर उचित दर विकेता सहित तीन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग ने कोटेदार सहित तीन लोगों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, यह निर्देश बीते दिनों में खाद्य प्रकोष्ठ द्वारा किए गए जांच कार्य के परिणामों के आधार पर जारी किया गया है। उपर्युक्त जांच के अनुसार, उचित दर विकेता एवं दो लाभ लेने वालों खिलाफ कई अपराध उजागर किए गए हैं।
मनकापुर तहसील क्षेत्र के चांदारती गांव के कोटेदार शिव कुमार मौर्य पुत्र रामदास मौर्य ने वर्ष 2021 के 22 दिसंबर से वर्ष 2022 के मार्च तक के खाद्यान्न गेहूं, चावल, नमक, रिफाइण्ड खाद्य तेल, चीनी गोदाम से प्राप्त वितरण सामग्री की जाँच की गयी। जाँच में मिले साक्ष्यों एवं कार्डधारकों, उनके परिवारीजन तथा अन्य के कथन से उचित दर विकेता के द्वारा अनुबन्ध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने, फर्जी अभिलेख तैयार करने, साक्ष्य को विलुप्त करने के इरादे से जाँच से सम्बन्धित अभिलेख न देने, उपभोक्ता कार्डधारकों को शासन से निर्धारित मात्रा में खादद्यान्न न बांटकर, गबन करके कालाबाजारी करके भौतिक आर्थिक लाभ
लेने, फर्जी, अभिलेख तैयार करने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। मामले में उनके खिलाफ धारा 409, 420, 467, 468, 471, 201 भादवि एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया । जिसके बाद कोटेदार का अनुबंध हमेशा के लिए निरस्त करने की कार्यवाही की गई।
लाभ लेने वाले दो अन्य के खिलाफ कार्रवाई
इसके अलावा, इसके अलावा, चांदारती गांव के रहने वाली श्रीमती कमलेश पत्नी रमेश कुमार पात्र गृहस्थी कार्डधारक एवं विकम वर्मा पुत्र रामयज्ञ वर्मा, जिनके के नाम पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड बना है, जो प्रशासनिक सतर्कता समिति या ग्राम सभा के निर्वाचित ग्रामसभा सदस्य न होने पर भी उचित दर विक्रेता से सांठ-गांठ करके, संपूर्ण गेहूँ चावल चना, नमक, रिफाइण्ड खाद्य तेल, चीनी का वितरण हुए आर्थिक लाभ लेने के लिए फर्जी वितरण प्रमाण पत्र लेकर लाभ लेने के दोषी पाये जाने पर इनके खिलाफ भी धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 भादवि के अभियोग पंजीकृत किया गया है।
मामले में छपिया पुलिस ने कोटेदार सहित तीन लोगों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।
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