अर्पित सिंह
गोंडा, 28 फरवरी 2024: बाल श्रम विभाग के टीम की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान दुकानों में नाबालिक लड़कों के पाए जाने के बाद चार दुकानदारों के खिलाफ विभाग में नोटिस जारी की है।
बताते चलें कि सेवायोजकों के खिलाफ बालश्रम निषेध अभियान के तहत, जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार, श्रमविभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन, और एएचटीयू यूनिट की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के अंतर्गत, जनपद गोंडा के इटियाथोक बाजार और अन्य स्थानों पर चार दुकानदारों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के खिलाफ दो वर्ष की सजा या 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, और गैर-खतरनाक प्रक्रिया के अनुसार दोषी पाए जाने पर एक माह तक की सजा या 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।विभाग ने सभी दुकानदारों से अनुरोध किया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम के लिए न रखें।
दुकानदारों को नोटिस जारी होने से नाबालिक लड़कों से काम करवाने वाले दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है।
इस अभियान में श्रम विभाग से श्रम प्रवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित, चाइल्ड हेल्पलाइन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आशीष मिश्रा, अपराजिता संस्था के जिला समन्वयक विकास जायसवाल, एएचटीयू से प्रभारी उप निरीक्षक अरुण कुमार, उपनिरीक्षक राम किशोर प्रसाद, हेका गऊ चरन आरक्षी चंद्रशेखर यादव, और महिला आरक्षी अमिता पटेल उपस्थित रहे।
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