अखिलेश्वर तिवारी
विधायक व उनके लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर आरोपी दबंगों ने लेखपाल को जानमाल की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली गलौज देते हुए मुकदमे में अपने पक्ष में गवाही न देने पर परिवार को खत्म करने की धमकी दे डाली। मामले में लेखपाल ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद अंतर्गत उतरौला तहसील क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर उतरौला तहसील के राजस्व ग्राम भेलयामदनपुर में लेखपाल पद पर तैनात सुनील कुमार ने सरकारी आदेश पर भू-माफिया गैगेस्टर आरोपी पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी, जिला पं० सदस्य मारूफ अनवर हाशमी व इनके गैंग के सदस्यों के विरुद्ध तीन मुकदमे थाना सहदुल्लाह नगर मे दर्ज कराया गया था। आरोपियों के विरुद्ध दर्ज कराये गये कई मुकदमों में लेखपाल सरकारी गवाह है। जिसमे कुछ मुकदमों का ट्रायल चल रहा है। आरोप है कि अपने पक्ष में गवाही देने के लिए लोग आये दिन दबाव बनाते रहते है।लेखपाल का आरोप है कि 5 जनवरी के शाम 5 बजे आरिफ अनवर हाशमी, मारूफ अनवर हाशमी पुत्रगण अ० गफ्फार हाशमी, कासिम अनवर हाशमी पुत्र आरिफ अनवर हाशमी, नासिर हाशमी पुत्र निजामुद्दीन हाशमी व अहमद हुसैन उर्फ गब्बर प्रधान पुत्र अली हसन, ड्राईवर अद्दन पुत्र अज्ञात व कुछ अज्ञात लोग नेवादा रोड़ पर रोककर जाति सूचक गाली व मां बहन की गाली देकर जान से मारने की धमकी देते हुये कहा कि सभी मुकदमों मे हमारे पक्ष में ही गवाही देना वरना तुम्हे, तुम्हारे भाईयो, बच्चों को जान से मार देगे।आरोप है कि विपक्षी लेखपाल के पैतृक गाव जाकर परिवारिक सदस्यों को धमकाते रहते है।
क्या है पूर्व का पहला मुकदमा
पीड़ित लेखपाल ने सादुल्लानगर पुलिस में ग्राम सभाओं से संबंधित लखनऊ हाईकोर्ट खंडपीठ के रिट याचिकाओं में व अन्य कई शिकायतों की जांच प्रभावित करने के लिए जिला पं० सदस्य मारूफ अनवर हाशमी, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सादुल्लानगर नासिर हाशमी, ग्राम प्रधान पति गुमा फातमा जोत, अहमद हुसैन व ग्राम प्रधान ऐदहा के पति गुलाम महबूब के खिलाफ अपने पक्ष में रिपोर्ट लगाने के लिए नाजायज दबाव बनाने, जान माल की धमकी आदि को लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया था। तब लेखपाल ने आरोप लगाते हुए कहा था कि आरोपियों ने जबरदस्ती रोक लिया, जिसमे अहमद हुसैन ने रिवाल्वर निकालकर तान दिया और कहा कि अगर हमारे पक्ष में रिपोर्ट नहीं लगाया तो जान से मार देंगे। इस दौरान लेखपाल ने गाली गलौज, ऐदहा का खसरा, नक्शा व अन्य अभिलेख छीन लेने का आरोप लगाया था।
क्या है पूर्व का दूसरा मुकदमा
इसी क्रम में लेखपाल ने ग्राम मनुवागढ़ स्थित बेश कीमती शासकीय भूमि नवीन परती पूर्व विधायक विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ दर्ज करवाए गए मुकदमे में कहा था कि घोषित भू माफिया, गैंगेस्टर व हिस्ट्रीशीटर है, जिनका मुख्य पेशा ग्राम समाज की जमीनो पर कूट रचित दस्तावेजों व गुडंई-दबंगई के बल पर कब्जा करना है, कूट रचित फर्जी प्रस्ताव वर्ष 2014 के 12 जनवरी को तैयार कराकर, तत्कालीन तहसीलदार व उपजिलाधिकारी उतरौला को गुमराह व अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए मनुवागढ़ की नवीन परती भूमि अपने भाई फरीद अनवर हाशमी के नाम करा लिया।
क्या है पूर्व का तीसरा मुकदमा
लेखापाल का आरोप था कि उतरौला तहसील अंतर्गत नवीन परती गाटा संख्या 1714/0.13 एकड व 1715/0.22 एकड़ सादुल्लाहनगर में स्थित व बेशकिमती जमीन को हड़पने के उद्देश्य से तत्कालीन विधायक आरिफ अनवर हाशमी व उनके भाईयो ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी प्रपत्र प्रस्तुत करके अपने नाम खतौनी में दर्ज करा लिया गया। फर्जीवाडे की जानकारी होने पर ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करते हुए उपजिलाधिकारी उतरौला ने आरिफ अनवर हाशमी बनाम गांव सभा में पारित आदेश को निरस्त करते हुए, दोनों गाटा को पूर्ववत यथावत कर दिया था।
मुकदमा दर्ज
लेखपाल के शिकायती पत्र पर सादुल्लाहनगर पुलिस ने आरिफ अनवर हाशमी, मारूफ अनवर हाशमी, कासिम अनवर हाशमी, नासिर हाशमी, अहमद हुसैन उर्फ गब्बर प्रधान, ड्राइवर अद्दन और कुछ अज्ञात के खिलाफ जान माल की धमकी, गाली गलौज सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ