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मनकापुर कोतवाल के विरुद्ध न्यायालय ने की बड़ी कार्यवाही



 बीके तिवारी

गोंडा। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना मौजूदा कोतवाल सहित पूर्व प्रभारी निरीक्षक मनकापुर को भारी पड़ गया,मामले में अपर शत्र न्यायाधीश ने तल्ख टिप्पणी करते हुए तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सहित मौजूदा प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सरोज को 500 रुपए के अर्थ दंड से दंडित करते हुए, चरित्र में बैक एंट्री के साथ पुलिस अधीक्षक गोंडा को निरीक्षकों के वेतन से कटौती करने तथा दोनों निरीक्षकों के विरुद्ध धारा 406 के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोतवाल के विरुद्ध कोर्ट द्वारा की गई तल्ख टिप्पणी के बाद एफआईआर तथा अर्थ दंड के आदेश से हड़कंप मच गया, और मौजूदा प्रभारी निरीक्षक मनकापुर अपने बचाव की जुगुत में लगते हुए शनिवार को कोर्ट की परिक्रमा करते नजर आए। अब देखना है कि कोर्ट की कार्यवाही के बाद मामले में पुलिस अधीक्षक मौजूदा प्रभारी निरीक्षक मनकापुर विरुद्ध क्या कार्यवाही करते हैं।

जनपद गोंडा के कोतवाली मनकापुर में वर्ष 2015 में दाखिल ट्रक धारा 41,411, 413,420,467,468 व 471 के अंतर्गत ट्रक संख्या यूपी 32 ए 9016 को लेकर अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सहित मौजूदा प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सरोज को थाने में दाखिल ट्रक के बाबत सत्यापन आख्या प्रस्तुत करने के बाद संबंधित वाद के संबंध में नोटिस देकर बुलाते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कई बार तलब किया। लेकिन प्रभारी निरीक्षक द्वारा ना तो कोई माकूल जवाब दिया गया और ना ही स्वयं उपस्थित होकर मुकदमे के संबंध में कोई समुचित उत्तर दिया गया। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय गोंडा ने प्रभारी निरीक्षक मनकापुर राजकुमार सरोज को उपस्थित होने के लिए सम्मन भी भेजा था। लेकिन सम्मन तामील होने के बावजूद भी पूर्व प्रभारी निरीक्षक व मौजूदा प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सरोज ने कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना उचित नहीं समझा, और न ही जज के आदेश के अनुपालन में कोई स्पष्टीकरण दिया। जिसमें कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए बताया कि राज्य बनाम राम तीरथ के मामले में संबंधित ट्रक को लेकर 30 अगस्त 2023 को पुलिस अधीक्षक को भी माल मुकदमा प्रस्तुत करने हेतु एक पत्र प्रेषित किया गया था। उसके बावजूद भी कोई माकूल जवाब नहीं प्राप्त हुआ। जिससे मनकापुर प्रभारी निरीक्षकों द्वारा बार-बार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना भारी पड़ गया, और शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने थाना प्रभारी द्वारा नोटिस सम्मन व एसपी को पत्र भेजने के बावजूद भी जवाब न मिलने से टिप्पडी करते हुए कहा कि थाना प्रभारी ने घोर लापरवाही करते हुए मुकदमाती ट्रक को क्षतिग्रस्त करते हुए विलुप्त कर दिया, और ट्रक के समान को चोरी करवा दिए हैं। जिससे इनके विरुद्ध धारा 29 पुलिस अधिनियम के तहत उपेक्षा पूर्ण कार्य करते हुए राजकीय दायित्वों की पूर्ति न करने तथा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करना पाया गया। अत: कोर्ट ने पूर्व प्रभारी निरीक्षक मनकापुर 500 रुपए व मौजूदा प्रभारी निरीक्षक मनकापुर राजकुमार सरोज के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 200 रुपए का आर्थिक दंड देते हुए धारा 406 के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज करने का निर्देश दे दिया। संबंधित न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि दोनों प्रभारी निरीक्षकों के वेतन से दंड की रकम कटौती करते हुए इनके कृत्य चरित्र पंजिका में अंकित कर दिया जाए।कोर्ट द्वारा की गई सख्त कार्यवाही से महकमें में सनसनी फैली है।

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