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30 जनवरी को प्रस्तुत किये जा सकते हैं साक्ष्य

 


फराज अंसारी 

बहराइच। मुकदमा संख्या 2ए/1998, अन्तर्गत धारा-302/149, 147, 323/149, 427, 452 भा.द.सं. थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती व मुकदमा न. 1528/2020, अपराध सं. 123/2019, अन्तर्गत धारा 147, 148, 323, 336, 427, 504, 506 भा.द.सं., थाना दरगाह शरीफ, बहराइच के वाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दिलबहार पुत्र इब्राहीम आयु, लगभग 70 वर्ष, निवासी ग्राम तरहनी रज्जब, थाना दरगाह शरीफ, बहराइच की मृत्यु 15/16 अगस्त 2023 को रात्रि 1ः29 बजे के.जी.एम.यू. लखनऊ में उपचार के दौरान हो गयी थी। इसी प्रकार अपराध संख्या-95/1995, एसटी नं. 220/1997, अन्तर्गत धारा-147, 148, 307/149, 302/149 भा.दं.सं., थाना-हरदी, जनपद बहराइच, के बाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कौशल उर्फ डिप्टी पुत्र हजारी लाल आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी ग्राम बरूहाकोडर, मौजा-सिसैया, थाना हरदी, जनपद बहराइच की मृत्यु 24 जुलाई 2023 को रात्रि 23ः55 बजे जिला चिकित्सालय, बहराइच में उपचार के दौरान हो गयी थी। उक्त दोनों सिद्धदोष बन्दियों की मृत्यु की बाबत न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा न्यायिक जांच की जा रही है। यह जानकारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच कृष्ण कुमार ने दी है। श्री कुमार ने बताया कि बन्दियों की मृत्यु की बाबत यदि किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना है तो वह 30 जनवरी 2024 को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत कर सकते हैं।

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