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मनकापुर पुलिस में सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान का मुकदमा दर्ज



कृष्ण मोहन 

 गोंडा। तहसीलदार मजिस्ट्रेट के निर्देश पर सरकारी भूमि पर लगे सागौन के हरे पेड काटने के आरोप में सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान तथा वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है।

 मामला तहसील मनकापुर की ग्राम पंचायत अमवा से जुडा है।  लेखपाल क्षेत्र अमवामाफी देव व्रत व्यास ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि एसडीएम द्वारा सूचना मिली कि रात के अंधेरे में सागौन का पेड काटा जा रहा है।काटे गये पेड का मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया तो पता चला कि जो पेड काटा गया है वह सरकारी भूमि बंजर खाते की भूमि है। जिसे अमवा गांव के श्यामलाल वर्मा पुत्र कल्पू द्वारा काट कर बेचा जा रहा था।पेड लगभग 40 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। पेड की लम्बाई लगभग 80 फुट बतायी गयी है। लेखपाल की रिपोर्ट मिलते ही तहसीलदार अखिलेश सिंह ने कोतवाल को पत्राचार किया कि प्रकरण अत्यंत गंभीर है।सरकारी पेड बिना किसी आधार/ अनुमति के काटा गया है।आरोपी के विरूद्ध सुसंगत धाराओ में प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्यवाई  करना सुनिश्चत करे। यह निर्देश मिलते ही केस दर्ज किया गया है। प्रभारी कोतवाल प्रबोध कुमार ने बताया कि लेखपाल की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। सागौन की काटी गयी लकडी को कोतवाली परिसर में सुरक्षित रखवा दिया गया है। आरोपी श्यामलाल वर्मा पर बृक्ष संरक्षण अधिनियम व सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान के आरोप में एफ आई आर दर्ज किया गया है।

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