अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर मे 31 जनवरी को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में पीड़ित मोती लाल पुत्र अयोध्या प्रसाद थाना रेहरा बजार बलरामपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के सम्बंधियों (भाई, भतीजा, भतीजी ) को मार-पीट कर धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करने के जुर्म में 25 फरवरी 2019 को थाना रेहरा बजार पर हत्या सहित अन्य काई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था । अभियोग की विवेचना के दौरान अभियुक्त मो0 कलाम पुत्र मुमताज, महिउद्दीन पुत्र सलाउद्दीन, समसुद्दीन पुत्र सलाउद्दीन नि0 महुआढार कालू बनकट थाना रेहरा बजार बलरामपुर, सद्दाम पुत्र निगाह मोहम्मद नि0 रज्जाकपुरवा अगयाबुजुर्ग थाना रेहरा बजार बलरामपुर तथा गोली बंजारा उर्फ अकबर अली पुत्र मो0 अजीम नि0 नवीनगर कालू बनकट थाना रेहरा बजार बलरामपुर प्रकाश में आये। अभियोग की विवेचना निरीक्षक राजेश कुमार व निरीक्षक राम समुझ प्रभाकर थाना रेहरा बजार द्वारा की गयी । मिशन द्वारा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में अभियोग विचारण में मानीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्र नाथ, सरकार की ओर से नामित शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह एवं थाना रेहरा बजार पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त मो0 कलाम शाहिद पांचो आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा पंजीकृत धारा के अपराध में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 2.5-2.5 लाख रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ