ओपी तिवारी
गोंडा: नाबालिक लड़की की हत्या के आरोप में दो लोगों को माननीय न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास के साठ साठ हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय गोंडा से जारी किए गए प्रेस नोट के अनुसार अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप हत्या करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व रु0 60-60 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
वर्ष 2021 के 1 जून को थाना कर्नलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत मोहल्ला सकरौरा में बने महिला शौचालय में एक 12 वर्षीय बालिका की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी। पुलिस को विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि कुछ दिन पूर्व कस्बा करनैलगंज के सकरौरा पश्चिमी मोहल्ले में कुछ महावत लोग आकर रुके थे। जिसमें बाराबंकी जनपद के असंदरा थाना इलाके के सिधौर गांव के रहने वाले मुन्नू महावत पुत्र रतन और बाराबंकी के ही सफदरगंज थाना अंतर्गत बाकीपुर गांव के रहने वाले नथुनी महावत पुत्र सागर घटना के दिन से ही फरार चल रहे थे तथा अन्य साक्ष्यो से भी उक्त व्यक्तियों की घटना में संदिग्धता पायी गयी। जिसके आधार पर पुलिस द्वारा प्रकाश में आये दोनो आरोपी को मुखबिर की सूचना पर बहराइच मोड़ बैरागीपुरवा तिराहा के पास से पुलिस ने घटना के छः दिन बाद गिरफ्तार जेल भेजा था।मामले में शासकीय अधिवक्ता अभिनव चतुर्वेदी, मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली करनैलगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी दीनबन्धु के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोनों आरोपी को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास व रुपये 60-60 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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