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गोंडा:हत्या कर शव छुपाने व दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा



अर्पित सिंह

गोंडा:  हत्या करने के टॉप टेन अपराधी और दुष्कर्म के एक अन्य अपराधी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए पुलिस विभाग में प्रेस नोट जारी करते हुए अवगत कराया है, कि दोनो मामलों में अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी।

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 में कौड़ियां पुलिस ने हत्या कर शव छुपाने का मुकदमा दर्ज किया था।मामले में हत्या करने के टॉप 10 आरोपी कौड़िया के दुबहा बाजार के रहने वाले मुहैय्यादीन पुत्र मोहम्मद हुसैन उर्फ नूरी को गिरफ्तार किया गया था। मामले में पुलिस द्वारा प्राथमिकता से की गई पैरवी के फलस्वरूप हत्या करने के टाॅप-10 आरोपी को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास व तिरपन हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

वही कर्नलगंज पुलिस में वर्ष 2019 में दुष्कर्म, छेड़छाड़, गाली गलौज और दलित उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।जिसमे थाना कोतवाली करनैलगंज पुलिस ने दुष्कर्म करने के आरोप में करैलगंज कोतवाली क्षेत्र के परसा गोड़री बटपुरवा गांव के रहने वाले आरोपी शेष कुमार पुत्र रामजागे को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसमे शासकीय अधिवक्ता हर्षवर्द्धन पाण्डेय व पुलिस पैरोकार की निरंतर प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट गोण्डा ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रुपये दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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