अर्पित सिंह
गोण्डा: गोण्डा में बिजली बिल के बकायदारों के लिए ओटीएस योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत बकायेदारों को राहत देते हुए बिल जमा करने का मौका दिया जाएगा। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने के लिये एलान किया है जिससे उपभोक्ताओं में प्रसन्नता व्याप्त है। योजनान्तर्गत उपभोक्ताओं को 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक उपभोक्ताओं उक्त का लाभ मिलेगा। योजना का पहला चरण 8 से 30 नवम्बर दूसरा चरण 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगा जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0-1 (घरेलू) एल0एम0वी0-2 (वाणिज्यिक), एल0एम0वी0-4बी (निजी संस्थान), एल0एम0वी0-5 (निजी नलकूप) एवं एल0एम0वी0-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम एवं बीडीओ को निर्देश दिए है कि वो इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराकर ज्यादा से ज्यादा राजस्व की वसूली करवायें।
निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक के सरचार्ज पर छूट
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट दी जाएगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट uppcl.org पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान के लिए राशि आदि दिख जाएगी।
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