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गोण्डा डीएम ने की बड़ी कार्यवाही, तहसीलदार सहित तीन कर्मियों पर चला हंटर, गिर सकती है FIR की गाज



रमेश कुमार मिश्र

गोण्डा।जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने न्यायालय की पत्रावली गायब करने के प्रकरण में रविवार को बड़ी कार्यवाही की है। डीएम ने तहसीलदार तरबगंज एवं तहसीलदार (न्यायिक) न्यायालय के 3 कर्मियों के वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है। इन कर्मियों को 07 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान इन्हें गायब पत्रावलियों सहित समस्त अभिलेखों का चार्ज हस्तांतरित करना होगा। जिलाधिकारी ने साफ किया है कि अभिलेखों को निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध न कराने की स्थिति में इनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराई जाएगी।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में हुआ खुलासा

जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में बीते शनिवार को तहसील तरबगंज में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान, डीएम को यह अवगत कराया गया कि तहसीलदार न्यायालय पर कई वाद पत्रावलियां मिसिंग चल रही हैं। जिसके चलते वादकारियों को काफी समस्या हो रही है। पत्रावलियों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार कार्मिकों द्वारा स्थानांतरण के उपरांत चार्ज का आदान प्रदान न किए जाने के कारण वादकारी इधर-उधर भटकने के लिए बाध्य हैं। 

सभी कर्मियों से की पूछताछ

जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकरण को बेहद गंभीरता से लिया गया। उनके आदेश पर तत्काल 03 कर्मियों संतोष रावत, अजय कुमार और नीलम श्रीवास्तव को बुलाकर पूछताछ की गई लेकिन, वह इसके संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा सख्त कदम उठाया गया।  

डीएम ने दिए यह आदेश

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने रविवार को इस पूरे प्रकरण में कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उप जिलाधिकारी तरबगंज को निर्देशित किया गया है कि वह तहसीलदार तरबगंज एवं तहसीलदार (न्यायिक) न्यायालय पर विगत 01 वर्ष में तैनात रहे कार्मिकों व वर्तमान में तैनात कार्मिकों को एक साथ बैठाकर गायब पत्रावलियों सहित समस्त अभिलेखों का चार्ज एक सप्ताह में हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने साफ किया है कि चार्ज हस्तांतरण कराने के उपरान्त इन कर्मियों से प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया जाए कि उनके द्वारा समस्त पत्रावलियां व अन्य अभिलेखों को वर्तमान पेशकार को दे दिया गया है। यह प्रमाणपत्र पीठासीन अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर उपलब्ध कराया जाएगा। इन सभी कर्मियों का वेतन चार्ज हस्तांतरण की कार्यवाही सम्पन्न होने पर जिलाधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही जारी किया जाएगा।

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