पं श्याम त्रिपाठी/बनारसी मौर्या
नवाबगंज (गोण्डा) थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी एक आरोपी पर पुलिस अधीक्षक गोंडा अंकित मित्तल के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। नवाबगंज थाना अंतर्गत शाहपुर गांव के रहने वाले 85 वर्षीय वृद्ध अब्दुल खालिक पुत्र मोहम्मद खलील ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना-पत्र में कहा कि गांव के ही विपक्षी तबरेजुल हक उस्मानी, जीशानुल हक उस्मानी और रैय्यानुल हक उस्मानी पुत्रगण जावेदुल हक उस्मानी खाद की दुकान में खाद/माल लाने के लिए मुझसे 01 लाख रुपये की मांग की गई। उस समय पैसे ना होने के कारण जब मैंने मना किया तो विपक्षियों ने कुछ पैसों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। व्यक्तिगत संबध और गांव के होने के नाते पीड़ित ने 11 जून 2019 को तबरेजुल हक के नाम चेक के माध्यम से अपने लड़के अब्दुल राजिक के द्वारा 51,0000 रुपये भिजवाए।उस समय विपक्षी ने 03 माह में पैसे वापस करने का आश्वासन दिया गया था। 03 माह का समय पूरा होने के बाद जब पीड़ित और उसके पुत्र द्वारा जब भी पैसा वापस मांगा गया तो विपक्षियों ने सिर्फ आश्वासन ही दिया और खाद की दुकान भी बंद कर दी।
पीड़ित ने कहा कि बाद में पता चला कि विपक्षी ने धोखाधड़ी कर पैसे ले लिए थे और ऐसा वह कई अन्य लोगों के साथ भी कर चुका था। 02 मई 2022 को जब पीड़ित के लडके ने धोखाधड़ी और पैसे के बारे में बात की तो विपक्षी ने कहा कि पैसे नहीं दूंगा जो करना है कर लो। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के आदेश धोखाधड़ी और अन्य धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
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