अर्पित सिंह
गोण्डा:जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने 12 से 25 अक्टूबर के मध्य होने वाले राशन वितरण को लेकर सभी उचित दर विक्रेताओं एवं अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अक्टूबर माह में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किलो खाद्यान्न (14 किलो गेहूँ व 21 किलो चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर प्रति यूनिट 05 किलो खाद्यान्न (02 किलो गेहूँ व 03 किलो चावल) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेगें। प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से राशन वितरण किया जायेगा। आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगा । नोडल अधिकारी उचित दर की दुकान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण कार्य सम्पन्न करायेगें।इसके अलावा उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराने एवं व्यावर्तन तथा कालाबाजारी रोकने हेतु समस्त उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर विकास विभाग, राजस्व विभाग, बाल विकास विभाग तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी नोडल अधिकारी के रूप में लगायी गयी है। नामित सभी नोडल अधिकारीगण सम्बन्धित दुकान पर अपनी उपस्थिति में सम्बन्धित कार्डधारकों में खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार कराना जाना सुनिश्चित करेगें, साथ ही प्रत्येक 08-10 दुकानों पर ब्लॉक, तहसील व जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए नियत तिथियों में भ्रमणशील रहकर नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित करेगें।
यहां करें शिकायत
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता अथवा जनसामान्य को किसी विक्रेता के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो तो जिला पूर्ति कार्यालय अथवा सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी उचित दर विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली अथवा अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है, तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
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