गोंडा: आठ साल की लंबी पैरवी के बाद छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय ने छेड़छाड़ के आरोपी को कड़ी सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है।
बताते चले कि अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप नाबालिक लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी को 03 वर्ष कारावास व रु0 5,000 के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना कोतवाली मनकापुर पुुलिस ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में कोतवाली क्षेत्र के चौहनपुरवा के मजरे उपाध्यायपुर ग्रण्ट गांव निवासी हरीश पुत्र बचनू चौहान को वर्ष 2015 धारा 354 व 7/8 पॉक्सो ऐक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली मनकापुर के पैरोकार हेड कांस्टेबल मधुसूदन सिंह के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आरोपी को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट गोण्डा ने 03 वर्ष के कारावास व रू 5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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