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गोंडा डीएम व मनकापुर एसडीएम को हाईकोर्ट का नोटिस, जमीन को लेकर हाईकोर्ट का शख्त रुख, जानिए क्या है पूरा मामला



दिनेश कुमार 

गोंडा।न्यायालय की सख्ती के बाद भी राजस्व विभाग सरकारी भूमि तालाब /सरकारी गडही पर हुए अतिक्रमण को हटवाने में हाथ कांप रहे हैं। जिसके कारण गड्ढे व जलनिकासी रूप में प्रयोग होने वाली जगह पर रसूखदार रहमत अली नाम के व्यक्ति द्वारा पक्का मकान बना लिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रूख अखित्यार करते हुए डीएम नेहा शर्मा व एसडीएम राजीव मोहन सक्सेना को न्यायालय के आदेश की अवमानना करने के आरोप में नोटिस दिया है।

 मामला तहसील मनकापुर की ग्राम पंचायत अगयामाफी का है। अगया माफी गांव में एक सार्वजनिक तालाब/गड्ही के रूप में सरकारी भूमि थी जिसमें  कई पीढियों से गांव का पानी जाता था। इसी सरकारी भूमि को जबरन पाट करके उस पर गांव के दबंग रहमत अली ने राजस्व विभाग की सांटगांठ से पक्का मकान बना लिया। जिससे गांव का पानी निकलना बंद हो गया। ग्राम प्रधान व गांव वालों की सहमति पर गांव के ढोढई चौहान ने इसकी शिकायत तहसील प्रशासन व जिला प्रशासन से किया , तो पूर्व में तैनात लेखपाल मोहम्मद नईम ने सरकारी भूमि को कब्जा करने से नही रोका। जिससे बम्बई व दुबई में रहने वाले अगयामाफी के रहमत अली आदि के परिवारीजनो व लेखपाल की सांटगांठ से सरकारी जमीन कब्जा कर लिया । और शिकायत के बावजूद भी पक्का मकान बना लिया। जब काफी हो हल्ला हुआ तो तत्कालीन लेखपाल ने यूपी आरसी 2006 के तहत धारा 67 की कार्यवाई करके मामले को इति श्री कर लिया। और कब्जा कराते गये, गांव के पीडित थाना,तहसील दिवस में शिकायत पर शिकायत करते रहे लेकिन सरकारी भूमि से अतिक्रमण नही हटवाया गया। जबाब में सिर्फ लिख दिया जाता कि उक्त मामले में वाद न्यारालय में विचाराधीन है।वर्ष 2018 में गांव सभा बनाम रहमत अली के केस में तहसीलदार ने 01 मई 2022 को केस निर्णीत करते हुए बेदखली व जुर्माना देने का आदेश तहसीलदार न्यायिक के यहा से हो गया। लेकिन तत्कालीन तहसीदार पैगाम हैदर ने कोई ठोस कार्यवाई न करके कहा कि एक पक्षीय आदेश हुआ था अब इसमें आपत्ति आ गयी है अब दोबारा सुनवाई होगी। उधर विपक्षी को पूर्व तहसीलदार न्यायिक के आदेश को मुख्य राजस्व अधिकारी गोन्डा के न्यायालय में वाद को दाखिल करा कर मामले का अधर में लटका दिया। इसके बावजूद राजस्व विभाग अतिक्रमण हटाने में हीला हवाली करता रहा। थकहार कर पीडित ढोढई चौहान ने उच्चन्यायालय की शरण में गये जहां से 18 अप्रैल 2023 को आदेश हुआ कि तहसीलदार के आदेश का अनुपालन कराते हुए तालाब/गड्ही से अतिक्रमण हटवाया नही हटवाया गया। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में न्यायालय अवमानना का वाद संख्या-3233 ढोढई चौहान बनाम जिला अधिकारी नेहा शर्मा व एसडीएम राजीव मोहन शर्मा के खिलाफ 26 सितम्बर 2023 में सुनवाई हुई जिसमें अगली तारीख 17 अक्टूबर 2023 लगी हुई है। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद राजस्व निरीक्षक राज कुमार पान्डेय व क्षेत्रीय लेखपाल प्रिंस मौर्य कोई दिलचस्बी नही दिखा रहे हैं।

सूत्र बताते है कि राजस्व विभाग व अतिचारी की साठगांठ हो गयी है जिससे अभी तक अतिक्रमण नही हट सका है। अतिचारी गांव में घूम घूम कर कहता है कि तहसील के कानूनगो व लेखपाल ने कहा है कि धीरे धीरे अतिक्रमण हटाते रहो। एसडीएम व तहसील प्रशासन कोई सख्ती नही करेंगा। फोटो खींच कर दे दो रिपोर्ट भेज दी जायेगी कि अतिक्रमण वाली जगह खाली करा दिया गया है। एसडीएम राजीव मोहन सक्सेना ने बताया कि अतिचारी ने जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है उसे खाली कराने के निर्देश तहसीलदार को दिया गया है जल्द ही टीम उसे अतिक्रमण मुक्त करायेगी।सूत्र बताते है कि राजस्व निरीक्षक व क्षेत्रीय लेखपाल अतिचारी से मोटी रकम लेकर अतिक्रमण को हटवाने में हीला हवाली कर रहे है। जिससे सरकार की मंशा के विपरीत व उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है। अपने तहसील के आदेश का अनुपालन तहसील प्रशासन नही करा पा रहा है।


राजस्व निरीक्षक व लेखपाल पर गिर सकती है गाज

 एसडीएम राजीव मोहन सक्सेना ने बताया कि मैने कई दिन पहले सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाने का निर्देश तहसीलदार को दिया था लेकिन लगभग दस दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक लेखपाल व राजस्व निरीक्षक सिर्फ दिखावा कर रहे है। शुक्रवार को तहसीलदार  की मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाई की जायेगी। यदि इ में कोई हीला हवाली  हुई तो दोषियो पर गाज गिरेगी।

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