अलीम ख़ान
अमेठी। जिला कृषि अधिकारी रविकान्त सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश तथा जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में रवि फसलों की बुवाई प्रारंभ होने के दृष्टिगत कृषकों को फास्फेटिक उर्वरक डीएपी, एनपीके, एसएससी की उपलब्धता निर्धारित दर एवं उच्च गुणवत्ता युक्त सुनिश्चित करने हेतु निजी एवं सहकारी उर्वरक प्रतिष्ठानों का उर्वरक निरीक्षकों एवं उप जिला मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम द्वारा तहसीलवार उर्वरक प्रतिष्ठानो पर संघन छापेमारी की गई उन्होंने। उन्होंने बताया कि तहसील गौरीगंज में उप जिला मजिस्ट्रेट अभिनव कन्नौजिया एवं जिला कृषि अधिकारी रविकांत सिंह, तहसील अमेठी में उप जिला मजिस्ट्रेट प्रीति तिवारी एवं भूमि संरक्षण अधिकारी संदीप कुमार, तहसील तिलोई में उप जिला मजिस्ट्रेट दिग्विजय सिंह एवं उप संभागीय कृषि प्रचार अधिकारी अमेठी हरिओम मिश्रा एवं तहसील मुसाफिरखाना में उप जिला मजिस्ट्रेट सविता यादव एवं अपर जिला कृषि अधिकारी अमेठी शुभम पांडे द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 16 नमूने फास्फेटिक उर्वरक के लिए गए एवं जनपद में कुल 36 ऊर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि नमूने फेल होने की दशा में संबंधित दुकानदार के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। छापेमारी में शिवांशु ट्रेडर्स, पांडे फर्टिलाइजर, ओम खाद भंडार, मौर्य बीज भंडार, आदर्श फर्टिलाइजर, किसान सेवा केंद्र गौरीगंज, तिवारी फर्टिलाइजर्स गौरीगंज, मधुसूदन फर्टिलाइजर, शिव खाद भंडार गौरीगंज, द्विवेदी खाद बीज भंडार, यदुवंशी ट्रेडर्स, एग्री जंक्शन आनंद नगर, सैनी ट्रेडर्स, माता पिता ट्रेडर्स, पवन खाद भंडार, दीप फर्टिलाइजर इत्यादि उर्वरक का निरीक्षण किया गया। उन्होंने समस्त कृषिकों से अपील करते हुए कहा कि जनपद में कभी भी उर्वरक संबंधी कोई शिकायत हो तो तत्काल जिला कंट्रोल रूम नंबर 783988241 पर शिकायत दर्ज करा सकतें हैं। सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि खाद लेने वाले सभी कृषकों को कैश मेमो अवश्य उपलब्ध दें। किसी भी प्रकार की अनियमित प्रकाश में आने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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