Type Here to Get Search Results !

Bottom Ad

नवाबगंज पुलिस में पालिका कर्मी ने व्यापारियों के विरुद्ध दर्ज कराया गंभीर धाराओं में मुकदमा, मचा हड़कंप



पं श्याम त्रिपाठी/बनारसी मौर्या 

नवाबगंज गोंडा। नगरपालिका के लिपिक राजेश की तहरीर पर नगर के व्यापरियों के उपर सरकारी कर्मचारियों से अभद्रता करने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज बना चर्चा का विषय।


मिली जानकारी अनुसार नगरपालिका के लिपिक राजेश कुमार ने थाने पर तहरीर देकर नगर के कुछ व्यापारियों पर सरकारी काम मे बाधा डालने अभद्रता व गाली-गलौज करने की धमकी देने की तहरीर देकर विभिन्न धाराओं मे मुकदमा दर्ज कराया है इस तहरीर मे राजेश कुमार ने बताया कि वह 14 सितंबर को नगर मे थर्माकोल पालीथीन सहित प्रतिबंधित सामानों की रोकथाम के लिए टीम साथ निकले थे नगर के पेट्रोल पंप सामने रामबाबू की दुकान पर पालीथीन और थर्माकोल मिला था। इसी बीच रामबाबू ने फोन कर नगर के कुछ लोगों को बुला लिया। मौके पर आये लोगों ने हमारी टीम से गाली-गलौज अभद्रता व जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर हाथापाई पर उतारु हो गये। इस घटना के बाबत थानाध्यक्ष मनोज कुमार राय ने कहा कि तहरीर आधार पर सुसंगत धाराओं मे मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल नगरपालिका के व्यापारियों के अंदर प्रतिबंधित पालीथीन को लेकर आपस मे खुसर पुसर चल रही है। वही इन व्यापारियों द्वारा नगरपालिका के सरकारी कर्मचारियों के ऊपर की गई अभद्रता पर भी लोग आरोपियों के खिलाफ है तथा मामले को लेकर नगर पालिका मे चर्चा आम हो चली है।


मामले में पुलिस ने चाईटोला निवासी बाबी चौहान पुत्र प्रहलाद ,मुट्ठीगंज निवासी हिमाशु कसौधन पुत्र रामबाबू , नवाबगंज कस्बे के कहरान मोहल्ला निवासी मोहित सोनी पुत्र श्रीकान्त सोनी, नवाबगंज के अज्ञात मोहल्ला निवासी बाबूराम गुप्ता पुत्र स्वामीनाथ और तीन अन्य अज्ञात के विरुद्ध

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता 3(1) (द) निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता 3 (1) (ध)निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015), सरकारी कार्य में व्यवधान, अपराधिक बल का प्रयोग, उपद्रव करना, धमकी देने का मामला दर्ज किया है।


Tags

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Top Post Ad



 




Below Post Ad

5/vgrid/खबरे