पं आरके तिवारी
गोंडा।जनपद गोंडा के कोतवाली मनकापुर अंतर्गत रसूख के बल पर सिविल कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए एक रिहायशी मकान सहित गुरुद्वारा पर कब्जा करने के मामले में स्थानीय काद्यावर नेता की नेता शाही पर उच्च न्यायालय का सख़्त आदेश आते ही पुलिस विभाग में खलबली मच गई। उच्च न्यायालय ने दायर रिट 74..... पर मकान गुरुद्वारे के कब्जे की बात को लेकर पीड़ित पक्ष श्रीमती गुरबचन कौर व अन्य बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव सहित सुरक्षा विभाग के साथ गृह विभाग सहित अन्य के मामले को शक्ति के साथ संज्ञान में लेते हुए विगत सप्ताह स्टेशन रोड स्थित मनकापुर कस्बे में स्टेशन रोड स्थित मकान नंबर 112(31a) मोहल्ला भगत सिंह मनकापुर नगर पर पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ की संयुक्त पीठ मिस्टर संगीता चंद्र व नरेंद्र कुमार जौहरी ने आदेश जारी करते हुए प्रभारी निरीक्षक मनकापुर सुधीर कुमार सिंह व अरुण कुमार राय को जनपद से बाहर ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया।आदेश में उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि उनके विरुद्ध पुलिस अधीक्षक गोंडा उच्च स्तरीय जांच कर के डीजीपी कार्यालय को अवगत कराते हुए अगली तारीख पर उच्च न्यायालय के आदेश अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उच्च न्यायालय का ऐसा सख़्त आदेेश आते ही जनपद में खलबली मच गई और आम जन्मानस को यह विश्वास हो गया कि अभी भी न्याय और कानून की उम्मीद है। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय काद्यावर नेता के हस्तक्षेप से उक्त मकान सहित गुरुद्वारे पर कब्जा किया गया था।जिसकी खबर भी कुछ अखबारों ने बढ़-चढ़कर प्रकाशित की थी और नेता की निगाहों में रहकर वाह वाही लूटी थी। ऐसे में स्थानीय सांसद के चलते अनायास ही पुलिस विभाग के दो निरीक्षकों को कार्यवाही का दंश झेलना पड़ रहा है। जो अपने आप में नेता शाही के नाम पर अभिशाप के सिवा और कुछ नहीं है।याची को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर एफआईआर दर्ज करवाने का निर्देश दिया गया।
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