पं बीके तिवारी
गोंडा: कटरा बाजार की ग्राम पंचायत नारायणपुर कला की ग्राम प्रधान साबरून निशा ने प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर कला के प्रधानाध्यापक विश्राम सिंह के खिलाफ सरकारी धन का गबन करने का आरोप लगाते हुए देवीपाटन आयुक्त के समक्ष शिकायत की थी, जिस पर आयुक्त ने कटरा बाजार की खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा जांच कराई। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर आयुक्त ने प्रधानाध्यापक को निलंबित करने के आदेश दिए है। प्रधानाध्यापक को मध्यान भोजन योजना के अंतर्गत कन्वर्जन कास्ट एवं फल वितरण की धनराशि आहरण के चेकों में वित्तीय अनियमितता करने, मध्यान्ह भोजन में व्यय से अधिक धनराशि आहरित करने, विभागीय व उच्च अधिकारियों के आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करने तथा अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन न करने के आरोपों में निलंबित किया गया है। इस प्रकरण में कटरा बाजार की खंड शिक्षा अधिकारी, सीमा पाण्डेय व खंड शिक्षा अधिकारी, हलधरमऊ रियाज अहमद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। निलंबन अवधि में प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रंजीतपुर में संबंध रहेंगे। मण्डलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखा अधिकारी को प्रधानाध्यापक द्वारा गबन की गयी धनराशि 167318 रुपए की रिकवरी उनके वेतन से करते हुए प्राथमिक विद्यालय की धनराशि 128026 रूपये प्राथमिक विद्यालय के मध्यान भोजन निधि के खाते में एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की धनराशि 39292 उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर कला के मध्यान्ह भोजन निधि के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को प्रधानाध्यापक विश्राम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं।
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