पं श्याम त्रिपाठी/बनारसी मौर्या
नवाबगंज (गोंडा) थाना क्षेत्र के होलापुर काजी गाँव निवासी रोजन पुत्र बहरैची ने थाने पर दी गई तहरीर में बताया कि 03 मार्च 2020 की रात में गाँव के ही छोटू पुत्र मंगरू के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। उक्त प्रकरण में गांव के पूर्व प्रधान अलीम के पुत्र अफजाल, ईसा, अहमद हुसैन, इबरार, मैलू, मुनीर, और चौबेपुर गाँव निवासी डॉ हाफिज अली व मुबारक अली पुत्र इस्तियाक ने समझौता कराकर आरोपी छोटू के साथ मेरी बेटी का निकाह करा दिया था। निकाह के बाद छोटू को उसके घरवालों ने मुम्बई भेज दिया था और आश्वासन दिया था कि उसके लौटते ही लडकी की विदाई करायेंगे। पीड़ित का कहना है कि अब छोटू वापस आ गया है लेकिन विदाई की बात पर छोटू के पिता और चाचा अहमद हुसैन उससे झगड़ा करने लगे। छोटू को उसके परिवार वालों ने रिश्तेदारी में भेज दिया है और उसका पासपोर्ट भी बनवा दिया है ताकि वह विदेश जा सके। इधर विपक्षी लड़की को भी प्रताड़ित कर रहे हैं और दहेज में बाइक, चेन, अंगूठी आदि की मांग कर रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि पीडित की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज किया गया है।
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