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मोतीगंज के सगे भाइयों को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास



रमेश कुमार मिश्रा 

गोंडा । गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. दीनानाथ ने सगे भाइयों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। 


पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना मोतीगंज थाना क्षेत्र के  मुड़ाहीघाट गांव के मौजा भोरहा निवासी रामशरन ने आठ नवंबर 2018 को हरिभान शुक्ला व उदय भान शुक्ला पुत्र अमिरका शुक्ला के विरुद्ध इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद घटना के दिन वह और उसका लड़का अरविंद चौहान ठेले से धान की ढुलाई कर रहा था ।आरोप था कि इसी दौरान गांव के ही उदय भान व हरिभान आये और पीड़ित के लड़के को भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे। विरोध करने पर उदयभान के ललकारने पर हरिभान ने कट्टे से फायर कर दिया। जिससे पीड़ित के लड़के की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज लिया था।  


अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों व बहस को सुनने के बाद दोनों आरोपी को हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।

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