गोंडा: आयुक्त महोदय, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा के आदेश पर बलरामपुर स्टेट के फील्ड सुपरवाइजर ने तहसीलदार व लेखपाल सहित 9 लोगों के विरुद्ध कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी वसीयतनामा एवं जमीन हड़पने के उद्देश्य फर्जी हस्ताक्षर बनाकर नामांतरण कराने सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज करवाया है।
बलरामपुर रियासत के फील्ड सुपरवाइजर है तथा रियासत के स्वामित्व के अन्तर्गत इलाहाबाद, वाराणसी, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच जनपद में पड़ने वाली सम्पतियों का देखभाल करने वाले कौशल कुमार सिंह पुत्र स्व•रामपाल सिंह ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि जून माह में बहराइच जनपद के नानपारा तहसील क्षेत्र के जमदान गांव के खतौनी खाता संख्या 230 प्राप्त होने पर पता चला कि वर्ष 1996 के दो जून को एक कूटरचित, जाली व फर्जी वसीयतनामा बलरामपुर स्टेट के महाराजा धर्मेन्द्र प्रसाद सिंह पुत्र स्व महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह के आराजी गोण्डा, बलरामपुर व बहराइच को हड़पने के उद्देश्य से उनका जाली व फर्जी हस्ताक्षर बनाकर गोंडा जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र के गिर्द निवासीगण अम्बिका प्रसाद पुत्र हीरालाल, राजितराम पुत्र रामनरायन व थाना कोतवाली नगर, परगना, तहसील व जिला गोण्डा जिसके हासिया गवाह रामलाल पुत्र भुलई निवासी छेदीपुरवा व साधू पुत्र भिखारी निवासी ग्राम लोकहवा, गिर्द गोण्डा, थाना कोतवाली नगर, जिला गोण्डा ने तैयार करके उसे बहराइच जनपद के तहसील नानपारा में प्रस्तुत करके चोरी-चुपके से आदेश पीयूष कुमार श्रीवास्तव व हल्का लेखपाल देवतादीन वर्मा, गवाह कृष्ण कुमार पुत्र रामसागर निवासी ग्राम केवलपुर, रघुनन्दन पुत्र रामलखन निवासी ग्राम लोनियनपुरवा, गोण्डा व नाजिया पत्नी नाजिर खाँ निवासिनी ग्राम भगहर जमदान, परगना चर्दा, तहसील नानपारा, जनपद बहराइच ने अपना-अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर जाली व कूटरचित वसीयत के आधार पर नामान्तरण आदेश भी पारित करवा लिया है। उक्त जाली व फर्जी वसीयत के सत्यापन के लिए वर्ष 2023 के 3 जून को बहराइच जनपद के नानपारा तहसील में न्यायिक तहसीलदार ने उप निबन्धक सदर गोण्डा को कथित जाली व कूटरचित अभिलेख के सत्यापन हेतु प्रेषित किया गया था, जिस पर कोई उत्तर नहीं दिया गया। उसके सम्बन्ध में भी एक जाली पत्र तैयार करके उसे पत्रावली में शामिल करके कूटरचित वसीयत पर आदेश पारित करवाया गया है, जबकि वादी ने कथित वसीयतनामा के सम्बन्ध में उप निबन्धक कार्यालय सदर गोण्डा में नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, तब उनके द्वारा 20.जून.2023 को कूटरचित होना बताया और नकल जारी करने से इन्कार करते हुए यह अवगत कराया कि पूर्व में उच्चाधिकारियों को कूटरचित वसीयत की सूचना प्रेषित किया जा चुका है। इस प्रकार सभी विपक्षीगणों ने एक कूटरचित वसीयतनामा जाली व फर्जी हस्ताक्षर वसीयतकर्ता का बनाकर उसके मूल्यवान सम्पत्ति को हड़पने के उद्देश्य से तैयार करके कूटरचना के आधार पर नामान्तरण आदेश भी पारित करवाया है।
मामले में शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र पर गोंडा नगर कोतवाली पुलिस ने 9 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी जालसाजी समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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